Bank Locker: बैंक लॉकर को बेशकीमती सामान रखने के लिहाज से सबसे सुरक्षित माना जाता है. बैंक लॉकर की सुविधा देने के लिए बैंक अपने ग्राहकों से लॉकर के साइज के हिसाब से चार्ज करते हैं. इसे लेकर हर बैंक के अलग-अलग नियम हैं. अगर आपने भी बैंक में लॉकर रख रखा हैं तो 30 जून 2023 तक आपको रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होंगे. एसबीआई समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इससे जुड़ी जानकारी शेयर की है.
आरबीआई ने क्या कहा?
आरबीआई (RBI) ने जनवरी 2023 में बैंकों के लिए लॉकर एग्रीमेंट की प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी थी. 30 जून 2023 तक बैंकों के द्वारा 50% लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल कर दिया जाएगा. वहीं 30 सितंबर 2023 तक 75% लॉकर एग्रीमेंट रिन्यूअल किया जाएगा. आरबीआई के द्वारा यह निर्देश फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया गया. आरबीआई ने अगस्त 2021 में रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट के निर्देश दिए.
बैंको में नए लॉकर लेने वाले ग्राहकों के लिए एग्रीमेंट के नियम 1 जनवरी 2022 को लागू हुए. वहीं मौजूदा ग्राहकों के लिए बैंकों को यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2023 तक पूरी करनी थी. 1 जनवरी 2023 तक ज्यादातर ग्राहकों ने रिवाइज्ड एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए थे जिस वजह से आरबीआई ने इस डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया. आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार यह एग्रीमेंट स्टांप पेपर पर होने चाहिए, जो बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों के फ्री में देने हैं.
बैंक लॉकर को लेकर क्या हैं नियम?
बैंक में लॉकर को लेकर कई तरह के नियम होते हैं. कोई आपदा जैसे बारिश, बाढ़, भूकंप, बिजली गिरने, दंगे, आतंकवादी हमले या ग्राहकों के द्वारा की गई लापरवाही के कारण लॉकर के खराब होने बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी. हालांकि यह बैंक की जिम्मेदारी है कि लॉकर को लेकर सुरक्षा मुहैया कराए. वहीं आग, चोरी, सेंधमारी, डकैती, इमारत गिरने, बैंकों की लापरवाही या बैंक के कर्मचारी के द्वारा धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर बैंक को इसका मुआवजा देना पड़ेगा.
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