Revised ITR Filing: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. वैसे तो जिन्होंने 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न भर दिया है वो निश्चिंत हो गए हैं पर कुछ लोगों के आईटीआर फाइलिंग में गलती हो गई है तो वो अब परेशान हैं कि इस गलती या चूक को कैसे ठीक किया जा सकता है. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां हम इसका पूरा तरीका स्टेप बाई स्टेप बता रहे हैं.
रिवाइज्ड आईटीआर को जानें
आपने रिवाइज्ड आईटीआर (Revised ITR) के बारे में सुना होगा. अगर आपसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई चूक हो गई है तो संशोधित या रिवाइज्ड ITR फाइल करने का मौका भी आपके पास है. इसकी डेडलाइन या अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2022 है और आपको अगर पता है कि आईटीआर भरने में गलती हुई है तो इसे संशोधित कर भर लें. यहां इसका तरीका बताया जा रहा है.
सेक्शन 139(5) के तहत भर सकते हैं रिवाइज्ड रिटर्न
आम टैक्सपेयर्स सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरकर अपने गलत भरे गए आईटीआर को ठीक कर सकते हैं. रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए आपको 'रिटर्न फाइल्ड अंडर' के कॉलम में 'रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139 (5)' को चुनना होगा. इसके बाद इसमें ओरिजनल आईटीआर की डिटेल जैसे रसीद का नंबर, ओरिजनल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख आदि डिटेल भरनी होंगी.
कैसे भरें रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न- यहां है स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
- इसमें ई-फाइल मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रेक्टिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें.
- 'ऑर्डर/ इंटीमेशन टू बी रेक्टिफाइड' ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू से एसेसमेंट इयर को चुनना होगा. इस बार का एसेसमेंट ईयर 2022-23 है.
- इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में से रेक्टिफिकेशन करने का रीजन चुनें. हैं. आपका रिवाइज्ड आईटीआर भरने का जो भी कारण है वह सेलेक्ट करें.
- फॉर्म में अपडेटेड जानकारी भरने के बाद सबमिट करें.
- रिवाइज्ड रिटर्न की रिक्वेस्ट सबमिट होने पर आपको सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा.
- रिवाइज्ड आईटीआर भरने का मैसेज आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा.
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