Rear Seat Belt Rules: सड़क परिवहन मंत्रालय ने कार के सीट बेल्ट से जुड़े अहम नियम में बदलाव कर दिया है. अब कार की पिछली सीट पर बैठने पर सीट बेल्ट लगाने (Seat Belt Mandatory) पर को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Transport Minister Nitin Gadkari)  ने यह फैसला बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं (Road Accident) को देखते हुए लिया है. ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री (Transport Minister) ने इस मामले पर एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह जानकारी दी है कि अब कार की पिछली सीट पर भी बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना (Rear Seat Belt Mandatory) जरूरी हो गया है. ध्यान देने वाली बात ये हैं कि पहले केवल आगे की सीट पर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य था. इसके साथ ही सरकार ने सीट बेल्ट अलार्म (Rear Seat Belt Alarm Mandatory) को भी अनिवार्य कर दिया गया है.


सरकार ने M और N केटेगरी की कारों में सीट बेल्ट अलार्म लगाना जरूरी कर दिया है. इससे अगर कोई यात्री ट्रैवल के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो उसे  ऑडियो और वीडियो दोनों तरह की वॉर्निंग भी दी जाएगी. इसके साथ ही गाड़ियों पर अब ओवर स्पीड अलार्म भी लगाया जाएगा. इस मामले पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और 5 अक्टूबर तक लोगों से इस पर सुझाव और आपत्तियों को दर्ज करने को कहा है


साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सीट बेल्ट को लेकर सख्त हुई सरकार
बता दें कि 4 सितंबर को टाटा सन्स (Tata Sons) के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की महाराष्ट्र (Maharashtra) के पालघर जिले में एक कार हादसे में मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद से ही देश में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक बहस से छिड़ गई थी.  एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर साइरस मिस्त्री कार की पिछली सीट का सीट बेल्ट लगाए होते तो उन्हें इतनी गंभीर चोटे नहीं आती शायद उनकी जान बच जाती. इस हादसे में साइरस मिस्त्री के साथ ही उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी. कार चला रहीं अनहिता पंडोले (55) और उनके पति डेरियस (60) गंभीर रूप से घायल हो गए थे.


सड़क दुर्घटना को कम कम करने का सरकार लक्ष्य
सड़क परिवहन मंत्री नितिन नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कार कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वह सरकार द्वारा सुझाए गए सभी सेफ्टी टिप्स को फॉलो करें. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार का यह लक्ष्य है कि सड़क हादसों को साल 2024 तक 50% कह कमी आए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इन सड़क नियमों को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है तो कंपनी औप गाड़ी में बैठे व्यक्ति दोनों पर कार्रवाई की जाएगी.


नियमों की अनदेखी पर देना होगा जुर्माना
राजधानी दिल्ली में नए ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के मुताबिक अब पीछे बैठे व्यक्ति को भी सीट बेल्ट लगाना होगा. अगर कोई व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है जिसे पीछे बैठे लोगों की मृत्यु केवल इस कारण हो गई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था. एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि पीछे बैठने वाले 10 में से 7 लोग सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं.


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