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Income Tax: 10 लाख की कमाई पर नहीं देना होगा 1 रु टैक्स, ये है फार्मूला
Income Tax Return: अगर टैक्स देना ही सही है तो आप गलत साबित हो सकते है. आपका सैलरी पैकेज 10.5 लाख रु भी है तब भी आपको टैक्स के रूप में 1 रु नहीं देना होगा.
Income Tax Saving: आम आदमी जैसे-तैसे अपनी महीने भर की कमाई करके घर चलाता है, उसके बाद भी उसे टैक्स जमा करना पड़ता है. अगर आपका सैलरी का सालाना पैकेज 10 लाख रु है और आप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप से दे रहे हैं तो सतर्क हो जाए. आपको बता दे कि अगर टैक्स देना ही सही है तो आप गलत साबित हो सकते है. इतना ही नहीं आपका सैलरी पैकेज 10.5 लाख रु भी है तब भी आपको टैक्स के रूप में 1 रु नहीं देना होगा.
ऐसे समझे, कैसे बचेगा आपका टैक्स
- अगर आपकी सैलरी 10.5 लाख रु है. सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में सरकार से दिए जाने वाले 50 हजार को घटा दीजिए. इस तरह अब आपकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख रु रह गई.
- अब 80C के तहत आप 1.5 लाख रु क्लेम कर सकते हैं. इसमें आप बच्चों की ट्यूशन फी, पीपीएफ (PPF), एलाईसी (LIC), ईपीएफ (EPF), म्यूचुअल फंड (ELSS), होमलोन का मूलधन आदि को क्लेम कर सकते हैं. इस तरह यहां पर आपकी टैक्सेबल इनकम 8.5 लाख रु रह गई.
- 10.5 लाख की सैलरी पर टैक्स शून्य (0) करने के लिए आपको 80CCD (1B) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत 50 हजार का निवेश करना होगा. इस तरह आपकी टैक्सेबल सैलरी 8 लाख रु रह गई.
- अब इनकम टैक्स की धारा 24-B के तहत 2 लाख रु के होम लोन ब्याज पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इस तरह अब आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 6 लाख रु रह गई.
- इनकम टैक्स के सेक्शन 80-D के तहत आप अपने परिवार (पत्नी और बच्चों) के लिए 25 हजार रु के मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए दिए गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम (Health Insurance Premium) के लिए 50 हजार का क्लेम कर सकते हैं. कुल 75 हजार के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को क्लेम करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 5.25 लाख रह गई.
- आपको अपनी टैक्सेबल इनकम (Taxable Income) 5 लाख पर लाने के लिए 25 हजार रु किसी संस्था या ट्रस्ट को डोनेट करने होंगे. इसे आप आयकर की धारा 80-G में क्लेम कर सकते हैं. 25 हजार का चंदा देने पर आपकी टैक्सेबल इनकम घटकर 5 लाख रु पर आ गई.
- अब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रु पहुंच गई है. 2.5 से 5 लाख रु तक की आय पर 5 % के हिसाब से आपका टैक्स 12,500 रु बनता है. सरकार की तरफ से इस पर छूट है. ऐसे में आपको टैक्स नहीं देना होगा.
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