रिजर्व बैंक ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट वापस लेने का ऐलान किया. सेंट्रल बैंक के ऐलान के बाद से भ्रम की स्थिति बनी हुई है. सोशल मीडिया से लेकर आपसी बातचीत में कई अफवाहों का बाजार गर्म है. इस बीच आरबीआई ने साफ किया है कि नोट बदलने के लिए कोई पहचान पत्र देने या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. हालांकि इसके बाद भी 2000 रुपये के नोट आपको इनकम टैक्स से नोटिस भिजवा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...


ऐसे बदल सकते हैं नोट


सबसे पहले सेंट्रल बैंक के दिशानिर्देशों को जान लेते हैं. आप किसी भी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं. इसके लिए रिजर्व बैंक ने लोगों को 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया है. रिजर्व बैंक ने नोट बदलने की सूरत में एक बार के लिए अधिकतम 10 नोट की सीमा तय की है. इसका मतलब हुआ कि आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपये के बराबर वैल्यू वाले 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं. हालांकि अगर आप अपने अकाउंट में इन्हें जमा कराते हैं, तब कोई लिमिट नहीं है.


ऐसे लोगों को होगी दिक्कत


जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा कैश पड़ा है, दिक्कतें उन्हें ही हो सकती हैं. बहुत ज्यादा कैश का मतलब 2000 रुपये के ढेर सारे नोट. चूंकि एक बार में अधिकतम 10 नोट को ही बदला जा सकता है, ऐसे में बहुत सारे नोटों को निपटाने के लिए उन्हें बैंक अकाउंट में जमा कराना सुविधाजनक विकल्प है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने इसके लिए कोई लिमिट नहीं तय की है. टैक्स एक्सपर्ट इसी सूरत में लोगों को आगाह कर रहे हैं.


मेनटेन रखें ये कागजात


अगर आपके पास भी ढेर सारा कैश 2000 रुपये के नोट के रूप में मौजूद है, तो अपने बैंक अकाउंट में उन्हें जमा कराने से पहले इस बात के कागजात व समूह जरूर अच्छे से मेनटेन कर लें, जिनके आधार पर आप जरूरत पड़ने पर ये साबित कर सकें कि पैसे का स्रोत क्या है, यानी आपके पास 2000 रुपये के इतने सारे नोट कहां से आए?


पूछे जा सकते हैं ये सवाल


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश में होने वाले मोटे लेन-देन को संदेह की नजरों से देखता है. इसके अलावा अगर रकम बहुत बड़ी हुई तो भी इनकम टैक्स की निगाहें ऐसे लेन-देन पर ठहरती हैं. ऐसे में हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजे और पूछे कि आपके पास इतना कैश कहां से आया. इस सूरत में अगर आपने अच्छे से रिकॉर्ड मेनटेन रखा है तो आप इनकम टैक्स नोटिस का संतोषजनक जवाब दे पाएंगे और नाहक परेशानियों से बचेंगे.


ऐसे मिल जाती है सारी जानकारी


अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आपने कितने पैसे जमा किए, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा? यह बहुत आसान है. दरअसल अगर आप किसी एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा की नकदी जमा कराते हैं तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को देता है. ये लेनदेन चाहे एक खाते से किए गए हों या कई खाते से. बैंक हाई वैल्यू वाले ऐसे ट्रांजेक्शन की जानकारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में देते हैं, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुरंत इसके बारे में पता चल जाता है.


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