Big Relief For Passengers: ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने देश के एविएशन सेक्टर के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इनके जरिए यात्रियों को बड़ी सुविधा दी गई है. अब बोर्डिंग के बाद अगर उड़ान में देरी होती है तो वो विमान से बाहर निकलकर एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट से बाहर जा सकते हैं. नए नियम के चलते अब पैसेंजर्स को बोर्डिंग के बाद लंबे समय तक एयरप्लेन के अंदर बैठे रहना नहीं पड़ेगा. हाल ही में बोर्डिंग के बाद यात्रियों के विमान में फंसे रहने के कई मामले सामने आए थे. इसके चलते नियमों में बदलाव करना पड़ा है.
बोर्डिंग के बाद लंबे समय तक प्लेन के अंदर नहीं बैठना पड़ेगा
बीसीएएस के डायरेक्टर जुल्फिकार हसन ने कहा कि 30 मार्च को एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को यह दिशानिर्देश जारी किए गए थे. ये नियम अब लागू होंगे और यात्रियों की परेशानी कम करने में मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि पैसेंजर्स को बोर्डिंग के बाद लंबे समय तक एयरप्लेन के अंदर बैठे रहना नहीं पड़ेगा. एयरपोर्ट ऑपरेटरों को गाइडलाइंस को लागू करने के लिए स्क्रीनिंग सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करनी होगी. हालांकि, यात्रियों को प्लेन से उतरने की मंजूरी एयरलाइन और सुरक्षा एजेंसियां ही दे सकेंगी.
क्यों बदलने पड़े नियम
इसी साल जनवरी में कई फ्लाइट लेट होने की घटनाएं सामने आई थीं. इसके बाद एयरपोर्ट टरमैक पर ही बैठकर पैसेंजर खाना खाने लगे थे. कई यात्री इंडिगो के प्लेन से निकलकर मुंबई एयरपोर्ट के टरमैक पर जाकर बैठ गए थे. यह फ्लाइट गोवा से दिल्ली जा रही थी और काफी लेट हो चुकी थी. इस घटना को संज्ञान में लेते हुए बीसीएएस ने इंडिगो (IndiGo) और एमआईएएल (MIAL) पर 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
नई गाइडलाइन में और क्या बदला
नई गाइडलाइन में कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं.
- एयरपोर्ट पर स्मार्ट सिक्योरिटी लेंस लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों का अनुभव बेहतर हो सके.
- इसी महीने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैनर काम करने लगेंगे.
- इसके अलावा जिन एयरपोर्ट पर सालाना पैसेंजर ट्रैफिक 50 लाख से ज्यादा है, वहां भी स्कैनर लगाए जाएंगे.
- बीसीएएस ने 7 एयरलाइन्स को एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हो जाने के बाद समय से लोगों के बैग पहुंचाने का निर्देश भी दिया है.
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