Rules Of Money: सितंबर माह में पैसे से जुड़े इन नियमों पर रखें नजर, नहीं होगा नुकसान, देखें अपडेट
अगर आप टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करना चाहते है, और आप घोषणा करते हैं कि रिटर्न फॉर्म में आपके द्वारा दी गई जानकारी बिलकुल सही है.
Money Supply Rule in India : अगर आप जॉब करते है तो आपको अपने टैक्स नियम जरूर पता होगें. सितंबर के महीने में कुछ नियम बदले गए है, जिन पर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए. अगर रोज के लेन-देन के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते है तो आपके लिए यह महीना खास रहेगा. सितंबर माह में कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेंगे.
टैक्सपेयर के पास 30 दिन
आपको बता दे कि अगर आप टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करना चाहते है, और आप घोषणा करते हैं कि रिटर्न फॉर्म में आपके द्वारा दी गई जानकारी बिलकुल सही है. आप जान ले कि यह आयकर अधिनियम (Income Tax Act)-1961 के प्रावधानों के ही अनुसार है.
क्या है नियम
1 अगस्त, 2022 को या उसके बाद (यानी 31 जुलाई की तारीख के बाद) दाखिल टैक्स रिटर्न के सत्यापन की समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन हो गई है. अगर, 8 अगस्त को अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है, तो आपको 7 सितंबर से पहले रिटर्न सत्यापित करना होगा. 30-दिन की वेरिफिकशन विंडो उस दिन से शुरू होती है जब आप अपना आयकर रिटर्न जमा करते हैं.
समय पर कराये रिटर्न वेरिफिकेशन
31 जुलाई, 2022 को टैक्स रिटर्न के लिए, रिटर्न को सत्यापित करने की समय सीमा वही रहती है, यानी टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख से 120 दिन है. रिटर्न वेरिफिकेशन में आप जितना देरी करते है. वैसे ही धनवापसी आपके बैंक खाते में देर से जमा होगी. यदि आप समय पर सत्यापन नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न दाखिल नहीं माना जाएगा.
अपने कार्डों को करें टोकनाइज
आपको इस सितंबर माह में अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड डाटा को बदलना होगा. अगर आप ऑनलाइन, प्वाइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) या किसी एप ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं. सुरक्षित लेन-देन के लिए यूनिक टोकन का यूज करना होगा. RBI के अनुसार, टोकन नियम 1 अक्टूबर से लागू होता है. इसके तहत, सभी मर्चेंट वेबसाइटों को ऑनलाइन लेनदेन की प्रक्रिया के लिए आपके कार्ड नंबर, CVV या लास्ट डेट को अपने सर्वर पर सेव करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. अब यूजर को एक टोकन सेव करके रखना होगा. अगर व्यापारी या कंपनी आगे पेमेंट के लिए आपके डाटा का इस्तेमाल करना चाहती है तो वही टोकन सेव करके रखना होगा.
डेबिट कार्ड की फीस बढ़ी
इस सितंबर से, कई बैंकों ने डेबिट कार्ड पर वार्षिक शुल्क और जारी करने की फीस को बढ़ा दिया है. यह बढ़ोतरी कार्ड और अन्य इनपुट में उपयोग किए जाने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स की लागत में भारी वृद्धि के कारण है.
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