GPF सब्सक्राइबर्स के लिए एडवांस पैसा निकालने के क्या हैं नियम, किन कामों के लिए मिलती है रकम- जानें सब
General Provident Fund: समय-समय पर जीपीएफ के एडवांस पैसा निकालने से जुड़ी सूचनाएं जारी की जाती रही हैं पर अब इन्हें एक जगह कर दिया गया है, जिससे लोग इन्हें आसानी से समझ सकें.
General Provident Fund: जनरल प्रॉविडेंट फंड या GPF के सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है और सरकार ने इन्हें जीपीएफ से एडवांस पैसा निकालने के नियमों में कुछ छूट दी है. अब इन नियमों को एक जगह लाया गया है और इनकी सूचना और नियम एक साथ कर दिए हैं जिससे सब्सक्राइबर्स को आसानी हो सके.
सर्कुलर में क्या दिया गया है
वित्त विभाग ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें जनरल प्रॉविडेंट फंड से एडवांस पैसा निकालने को लेकर कुछ शर्तों में ढील देने के बारे में जानकारी दी गई है. विभाग ने समय-समय पर इससे जुड़ी सूचनाएं जारी की हैं पर अब इन्हें एक जगह कर दिया गया है. इससे लोग इन्हें आसानी से समझ सकेंगे.
इन कामों के लिए मिलती है एडवांस पैसा निकालने की अनुमति
जनरल प्रॉविडेंट फंड के तहत सब्सक्राइबर्स यानी सरकारी कर्मचारियों को निम्न बातों के लिए एडवांस पैसा निकालने की अनुमति मिलती है-
1. शिक्षा
इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजूकेशन के लिए पैसा निकालने की अनुमति मिलती है. सभी तरह की स्ट्रीम्स और इंस्टीट्यूशन्स के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं.
2. अनिवार्य खर्चे
सगाई, शादी, अंतिम संस्कार या अन्य तरह के कार्यक्रम जो कि खुद के लिए या परिवार के अन्य डिपेंडेंट्स के लिए हों.
3. बीमारी के इलाज के लिए
खुद के लिए या परिवार के अन्य आश्रितों की बीमारी के इलाज के लिए जीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं.
4. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने के लिए
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की खरीदारी के लिए आप जीपीएफ से एडवांस पैसा निकालना हो तो निकाल सकते हैं.
क्या हैं पैसा निकालने के नियम
या तो आप 12 महीनों की सैलरी के बराबर का एडवांस पैसा निकाल सकते हैं या जो क्रेडिट है उसका तीन चौथाई अमाउंट यानी दोनों में से जो कम हो वो रकम निकाल सकते हैं. सब्सक्राइबर्स ने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी कर ली हो. हालांकि बीमारी के इलाज के लिए क्रेडिट का 90 फीसदी तक अमाउंट निकालने की परमिशन मिलती है.
घर बनाने के लिए भी पैसा निकालने की सुविधा
घर बनाने के लिए भी पैसा निकाला जा सकता है या रेडी फ्लैट खरीदने के लिए पैसा निकाल सकते हैं जो आपके लिए रेसीडेंशियल प्रॉपर्टी हो. इसके तहत कुछ शर्तें हैं जैसे कि-
- आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन के रीपेमेंट के लिए
- घर बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए पैसा निकाल सकते हैं
- जमीन पर घर बनाने के लिए पैसा एडवांस ले सकते हैं
- पहले से मौजूद घर में रीकंस्ट्रक्ट या कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य कराने के लिए
- पूर्वजों के घर को रेनोवेट, पुनर्निर्माण या बदलाव के लिए
इस काम के लिए मौजूदा क्रेडिट में से 90 फीसदी रकम निकलवाई जा सकती है लेकिन इसकी एक शर्त है कि घर बनाने से जुड़े कामों के लिए जीपीएफ से एडवांस पैसा लिया गया हो तो उसे दोबारा वापस जमा करना होगा. ये पैसा केवल तभी मिलेगा जब सब्सक्राइबर सर्विस में हो. जीपीएफ की एडवांस रकम निकालने के नियमों में साफ है कि घर बनाने के लिए पैसा लिया गया है तो उसे HBA नियमों के तहत नहीं माना जाएगा.
दोपहिया या 4 व्हीलर खरीदने के लिए
मोटरसाइकिल, कार या स्कूटर खरीदने के लिए या इससे जुड़े पहले के लोन के रीपेमेंट के लिए पैसा निकाल सकते हैं. कार की ओवरहॉलिंग या एक्सटेंसिव रिपेयरिंग के लिए पैसा निकाल सकते हैं. मोटर कार या बाइक या स्कूटर खरीदने के लिए डिपॉजिट देने के लिए पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए क्रेडिट में से तीन चौथाई या वाहन की कॉस्ट जो भी कम हो वो रकम निकालने की मंजूरी है. केवल तभी पैसा मिलेगा अगर सर्विस के 10 साल पूरे हो गए हों.
ध्यान रखने वाली बातें
ये अमाउंट घोषित हेड ऑफ ऑफिस के जरिए सेंक्शन किया जा सकता है.
एडवांस का अमाउंट कुल 60 किश्तो में रिकवर किया जा सकता है.
GPF क्या है
जिस तरह पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ स्कीम होती है उसी तरह जीपीएफ भी होता है लेकिन ये केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है.
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