Sahara News: सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की बढ़ी मुश्किलें, SEBI से दिया बैंक और डीमैट अकाउंट्स को कुर्क करने का आदेश
Sahara News: बजार नियामक SEBI ने यह आदेश दिया है कि सहारा ग्रुप और सुब्रत रॉय की संपत्ति को कुर्क किया जाए और जुर्माने के पैसे की वसूली की जाए. आइए जानते हैं इसके डिटेल्स.
Subrata Roy News: सहारा ग्रुप के हेड सुब्रत रॉय (Sahara Group Subrata Roy) को बाजार नियामक ने झटका दिया है. सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ऑर्डर दिया है कि ओएफसीडी जारी करते वक्त कंपनी ने नियमों की अनदेखी की थी. ऐसे में अब सुब्रत रॉय (Subrata Roy) और उनके अधिकारों से 6.42 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है.
इसके लिए अब SEBI ने यह आदेश दिया है कि वह सहारा ग्रुप के हेड सुब्रत रॉय और उसके अधिकारिकों की संपत्ति को कुर्क करें. सेबी ने इस मामले में अपने आदेश में कहा है कि वैकल्पिक पूर्ण-परिवर्तनीय डिबेंचर (OFCD) जारी करने के मामले में सहारा प्रमुख और बाकी अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए सहारा ग्रुप से कुल 6.42 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी.
जानें क्या है मामला?
सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि 6.42 करोड़ रुपये की वसूली सुब्रत रॉय, रविशंकर दुबे, वंदना भार्गव, अशोक रॉय चौधरी और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन जो कि अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन बन गया है उसे इन पैसों की वसूली की जाएगी. सेबी ने अपने नोटिस में कहा है कि सभी बैंक, म्यूचुअल फंड इकाइयों और डिपॉजिटरी को यह आदेश दिया है कि ऊपर की लिस्ट में दिए गए किसी नाम या कंपनी के डीमैट खाते से किसी तरह के विड्रॉल की मंजूरी न मिले.
ध्यान देने वाली बात ये है कि इस खातों में यह लोग पैसे जरूर जमा करवा सकते हैं. इसके साथ ही सेबी ने बैंकों को इन सभी लोगों के बैंक खातों के साथ ही लॉकर को भी कर्क करने का आदेश दिया है. इससे पहले सेबी ने सहारा ग्रुप के अधिकारियों पर जून में 6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
पैसे न चुकाने पर होगी कार्रवाई-
आपको बता दें कि साल 2008-09 में सहारा ने ओएफसीडी को जारी करते वक्त नियमों का पालन नहीं किया था. ऐसे में निवेशकों के हित की रक्षा न करने और रूल्स को न फॉलो करने के कारण सेबी ने इस मामले में सहारा और उसके अधिकारिकों की संपत्ती कुर्क करके कुल 6 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया है. इससे पहले सेबी ने सभी को जुर्माना देने का आदेश दिया था, लेकिन जब सहारा ने जुर्माना नहीं जमा किया तो ऐसे में बाजार नियामक ने संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया है.
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