Sahara Refund Portal: शुरुआती दिक्कतों के बाद शुरू हुआ सहारा रिफंड पोर्टल का ऑनलाइन लिंक, ऐसे डिपॉजिटर्स कर सकते हैं आवेदन
Sahara Refund Portal Update: सहकारिया मंत्री अमित शाह ने डिपॉजिटर्स को भरोसा दिया कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के 45 दिनों में उन्हें उनका पैसा रिफंड मिल जाएगा.
Sahara India Refund Portal News Update: देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस - सहारा रिफंड पोर्टल को मंगलवार 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया. इस पोर्टल के जरिए सहारा में वर्षों में जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था उन्हें उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिलने की उम्मीद जगी है. लेकिन निवेशकों ने जैसे की सहारा रिफंड पोर्टल पर जाने के लिए सहकारिता मंत्रालय के वेबसाइट पर क्लिक किया तो उन्हें निराशा हाथ लगी. सहकारिता मंत्रालय का वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है (दोपहर 3.20 पर).
सहारा के कई निवेशक पोर्टल नहीं चलने की शिकायतें करते नजर आए. हालांकि शाम 4 बजे से पोर्टल चलना शुरू हो गया. सहकारिता मंत्रालय के होमपेज पर ही आपको सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल का लिंक नजर आएगा. जिसपर क्लिक करने के बाद आप सीधे सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल पर आ जायेंगे.
ऑनलाइन पोर्टल के मुताबिक ये पोर्टल सहारा की चार सहकारी समितियों- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के निवेशकों के लिए तैयार किया गया है. पोर्टल को बेहद यूजर फ्रेंडली बनाया गया है. साथ ही ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल भी है. सही डिपॉजिटर्स को सहकारिता मंत्रालय के वेबसाइट https://cooperation.gov.in पर क्लिक करना होगा. रिफंड पाने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जरुरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा.
कैसे पा सकते हैं रिफंड!
डिपॉजिटर्स के पास आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर होना जरुरी है. साथ ही उन्होंने सहारा की सहकारी समितियों में जो पैसे डिपॉजिट किए थे उसका सबूत देना होगा. रिफंड के लिए आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटी उसे वेरिफाई करेगी. और निर्णय को 15 दिनों के भीतर एसएसएस या पोर्टल के जरिए सूचित किया जाएगा. या फिर ऑनलाइन क्लेम करने के 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा. सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए आने वाले ऑनलाइन क्लेम पर ही विचार किया जाएगा. ऑनलाइन क्लेम जमा करने के लिए कोई फीस नहीं देना होगा. किसी भी तकनीकी दिक्कत आने पर टोल फ्री नंबर 18001036891 या 18001036893 पर डिपॉजिटर्स संपर्क कर सकते हैं.
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