नौकरीपेशा हैं और भर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न तो इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट या दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. यहां हम आपको बताएंगे कि आयकर रिटर्न भरने के लिए किन दस्तावेजों का होना जरूरी है.
नई दिल्लीः इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है और इसे 31 जुलाई से 31 अगस्त 2019 तक बढ़ा दिया गया है. इस तरह आपको बहुत बड़ी राहत सरकार ने दे दी है और अब आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पर्याप्त समय है. अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न आप सीए (चार्टेड अकाउंट या वकील) से भरवाते हैं तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं हैं, केवल उन्हें जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए और वो आपकी तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न भर देंगे.
हालांकि अगर आपको खुद भरना है तो इसके लिए आपको कुछ खास तैयारी करनी होगी और एक बार में इनकम टैक्स फाइल करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट एक साथ रखने होंगे. ऐसा इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इनकम टैक्स की फाइलिंग करने के लिए जो वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in है उस पर टैक्स रिटर्न भरने के आखिरी दिनों में काफी लोड हो जाता है और आपको एक बार में ही टैक्स फाइलिंग पूरी कर लेनी चाहिए.
टैक्स फाइलिंग करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट या दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. यहां हम आपको बताएंगे कि आयकर रिटर्न भरने के लिए किन दस्तावेजों का होना जरूरी है. खासतौर पर नौकरीपेशा लोगों के लिए कई डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्हें उन्हें टैक्स फाइलिंग करते समय साथ रखना जरूरी है.
नौकरीपेशा क्लास के लिए जरूरी दस्तावेज यहां पर आप नौकरीपेशा यानी सैलरीड क्लास के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट जान सकते हैं.
1. पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. सरकार ने आईटीआर फाइल करने के लिए पैन नंबर होना जरूरी कर दिया है जिसके बाद जिनके पास पैन नंबर नहीं है वो आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं.
2. फॉर्म 16 फॉर्म 16 नौकरीपेश लोगों को उनके नियोक्ता यानी एंप्लायर द्वारा दिया जाता है और इसमें आपका काटा गया टीडीएस और सैलरी की सारी डिटेल्स होती हैं. जिन लोगों को उनके कंपनी द्वारा फॉर्म 16 नहीं दिया जाता है उनको अपनी कंपनी से इसको मांगना चाहिए.
3. इंटरेस्ट इनकम से जुड़े दस्तावेज बैंक स्टेटमेंट/पासबुक जिसमें आपके सेविेंग खाते पर मिल रहा ब्याज बताया गया हो फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज का स्टेटमेंट बैंक द्वारा जारी किया गया टीडीएस सर्टिफिकेट
4. फॉर्म 26एस फॉर्म 26एस आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है और इसमें आपने जो टैक्स दिया है उसकी जानकारी होती है. ये फॉर्म आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिल सकता है. इसमें टैक्स काटने वाले डिडक्टर ने जो टैक्स काटा है वो जानकारी, टैक्सपेयर द्वारा चुकाए टैक्स की जानकारी और पिछले वित्त वर्ष में हासिल किए गए टैक्स रिफंड की जानकारी होती है.
5. सेक्शन 80 के इंवेस्टमेंट्स की जानकारी सेक्शन 80 के तहत किए गए सारे निवेश जैसे पीपीएफ, एनएससी, यूलिप, ईएलएसएस और एलआईसी के तहत किए गए निवेश की जानकारी दी गई होती है और इसकी जानकारी आपको टैक्स रिटर्न भरते वक्त चाहिए होगी.
6. आपके अन्य डिडक्शन के क्लेम के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत होगी आपका पीपीएफ में दिया गया योगदान आपके बच्चे की ट्यूशन फीस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज आपके होम लोन पर दिया गया प्रिंसिपल अमांउट इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम/म्यूचुअल फंड इंवेस्टमेंट
80सी से तहत आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं
7. आपने निवेश से जुड़े अन्य दस्तावेज हाउसिंग लोन पर अदा किए ब्याज के दस्तावेज-घर के हाउसिंग लोन के ऊपर अदा किए गए ब्याज पर आप अधिकतम 2 लाख रुपये तक की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. एजूकेशन लोन के ब्याज के पेमेंट के दस्तावेज स्टॉक ट्रेडिंग इंवेस्टमेंट-अब जब कैपिटल गेंस टैक्स के दायरे में आ चुके हैं तो आपने पिछले साल जो स्टॉक ट्रेडिंग पिछले साल में की है उसका ब्यौरा वाला स्टेटमेंट आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए लगेगा.
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