GST Update: धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सरायों पर नहीं देना होगा GST
GST Latest News Update: CBIC ने कहा कि धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सराय अगर धार्मिक स्थल के बाउंड्री के बाहर भी हैं जो ट्रस्ट द्वारा चलाये जा रहे है तो उसपर जीएसटी लागू नहीं होगा.
GST Rate Update: धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सराय जहां लोग ठहरते हैं उसपर जीएसटी नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि किराये के बावजूद धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सरायों पर जीएसटी नहीं देना होगा.
दरअसल शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी द्वारा चलाये जाने वाले सराय जिनका किराया 1,000 रुपये प्रति दिन है, उन्होंने जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद 18 जुलाई, 2022 जीएसटी वसूलना शुरू कर दिया था. दरअसल जीएसटी काउंसिल ने अपनी 47वीं बैठक में 1,000 रुपये तक के होटल के कमरे पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया था. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने अपने ट्वीट में कहा है कि धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सरायों पर जीएसटी नहीं लागू होता है. CBIC ने इस बारे में कई ट्वीट किए हैं.
Certain sections of the media and social media are spreading the message that GST has recently been imposed with effect from 18 July, 2022 even on ‘Sarais’ run by religious/charitable trusts. This is not true. (1/9) The correct position is detailed below: @nsitharaman @PIB_India
— CBIC (@cbic_india) August 4, 2022
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने अपने ट्वीट में कहा कि धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सराय अगर धार्मिक स्थल के बाउंड्री के बाहर भी हैं जो ट्रस्ट द्वारा चलाये जा रहे है तो उसपर जीएसटी लागू नहीं होगा. सीबीआईसी के मुताबिक शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी किराये पर कमरा देने पर जीएसटी छूट हासिल कर सकते हैं.
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