GST Rate Update: धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सराय जहां लोग ठहरते हैं उसपर जीएसटी नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि किराये के बावजूद धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सरायों पर जीएसटी नहीं देना होगा. 


दरअसल शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी द्वारा चलाये जाने वाले सराय जिनका किराया 1,000 रुपये प्रति दिन है, उन्होंने जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद 18 जुलाई, 2022 जीएसटी वसूलना शुरू कर दिया था. दरअसल जीएसटी काउंसिल ने अपनी 47वीं बैठक में 1,000 रुपये तक के होटल के कमरे पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया था. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने अपने ट्वीट में कहा है कि धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सरायों पर जीएसटी नहीं लागू होता है. CBIC ने इस बारे में कई ट्वीट किए हैं. 






 


सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने अपने ट्वीट में कहा कि धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाये जाने वाले सराय अगर धार्मिक स्थल के बाउंड्री के बाहर भी हैं जो ट्रस्ट द्वारा चलाये जा रहे है तो उसपर जीएसटी लागू नहीं होगा. सीबीआईसी के मुताबिक शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमिटी किराये पर कमरा देने पर जीएसटी छूट हासिल कर सकते हैं. 


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