SAT ने फिर बदला SEBI का फैसला, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगा जुर्माना रद्द कर दी मुकेश अंबानी को राहत
SAT Cancelled SEBI Order: स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने साल 2017 में अपने ऑर्डर में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था पर सैट ने अब इस आदेश को खारिज कर दिया है.
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SAT Quashes SEBI Order: सिक्योरिटीज अपैलेट ट्रिब्यूनल (SAT) ने हालिया दिनों में सेबी के कई फैसलों को पलटा है. इसी तरह का एक और मामला सामने आया है. सैट ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है. जियो फाइनेंस पर ये जुर्माना निफ्टी ऑप्शन में कुछ लॉन्ग डेटेड ट्रेड में कथित हेरफेर के मामले में लगाया गया था और ये 2017 का केस है.
क्या है पूरा मामला
यह मामला साल 2017 में रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और मॉर्गन स्टेनली फ्रांस SA के बीच लॉन्ग टर्म के निफ्टी ऑप्शन में कुछ ट्रेड से जुड़ा हुआ है. शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस ऑर्डर में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. सेबी ने जून 2017 में जारी अपने ऑर्डर में कंपनी पर कुछ पीएफयूटीपी (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था.
सिक्योरिटीज अपैलेट ट्रिब्यूनल ने पलटा सेबी का फैसला
रिलायंस ग्रुप की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जून 2017 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के एक आदेश के खिलाफ सिक्योरिटीज अपैलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया. इसके बाद जस्टिस तरुण अग्रवाल और बेंच ऑफिसर मीरा स्वरूप की बेंच ने सेबी के आदेश को कैंसिल कर दिया. ट्रिब्यूनल ने बुधवार को अपने 33 पेज के ऑर्डर में कहा कि सेबी ने मार्केट रेगुलेटर होते हुए भी सबूतों पर ठीक से विचार नहीं किया, लिहाजा हम सेबी का आदेश खारिज कर रहे हैं.
RIL ने RSILका नाम बदलकर किया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
इस साल की शुरुआत में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडियरी को रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (आरएसआईएल) में बांट दिया और इसका नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (JSFL) कर दिया. इसका नाम पहले रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड था.
सैट ने सेबी का 2 साल पुराना फैसला पलटकर दी थी मुकेश अंबानी को राहत
सेबी ने जनवरी 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपये और मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके अलावा नवी मुंबई एसईजेड को भी 20 करोड़ रुपये का जुर्माना देने को कहा था. इस फैसले को भी सैट ने 4 दिसंबर 2023 को पलट दिया था.
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