नई दिल्ली: पेंशनधारकों के लिए ये एक जरूरी खबर है. देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेस बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने सभी पेंशनधारकों से कहा है कि वे 30 नवंबर से पहले-पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कर दें. अगर कोई पेंशनधारक तय सीमा से पहले जीवित होने का प्रमाण पत्र नहीं जमा करते हैं तो उनका पेंशन रुक सकता है.
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पेंशनधारक अपना ये प्रमाण पत्र एसबीआई बैंक की ब्रांच या नजदीकी आधार सेंटर के जरिए जमा कराया जा सकता है. यहां बता दें कि आप अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र डिजिटली भी जमा करा सकते हैं. एसबीआई ने ट्वीट करते हुए कहा, ''यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पेंशन भुगतान जारी रहे, 30 नवंबर 2019 से पहले अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर लें. ये प्रमाण पत्र को एसबीआई ब्रांच में या पास के आधार आउटलेट पर डिजिटल रूप से भी जमा कराया जा सकता है.''
बता दें कि हर साल नवंबर महीने में पेंशनधारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है. ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट के जमा हो जाने के बाद पेंशनधारकों को उनके फोन नंबर पर मैसेज आएगा. ऐसे में अगर अभी तक आपने अपना जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो आपके पास करीब 25 दिनों का वक्त है.
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