नई दिल्ली: आपका भारतीय स्टेट बैंक में कोई अकाउंट है या आप इसमें अकाउंट खुलवाने वाले हैं तो निश्चित ही आपको एसबीआई के नए नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. दरअसल एसबीआई कस्टमर्स के लिए नए नियम बीती 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं. एसबीआई के एटीएम से निकासी के भी नियम बदले गए हैं.
आइए आपको बताते हैं एसबीआई के इन नए नियमों के बारे में:- पहले बात मिनिमम बैलेंस की, फिर एटीएम से निकासी की.
स्टेट बैंक ने सेविंग एकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा के लिए अपने कस्टमर्स को छूट दी है. दरअसल एसबीआई ने सेविंग अकाउंट को 4 कैटेगिरी में बांटा है. मेट्रो सिटीज, अर्बन सिटी, सेमी अर्बन और रूरल.
मेट्रो सिटीज के अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा पहले 5 हजार रूपए थी जिसे अब घटाकर 3 हजार कर दिया गया है.
अर्बन, सब अर्बन और रूरल सिटीज के लिए ये राशि पहले क्रमश 3 हजार, 2 हजार और 1 हजार थी जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है.
इसके साथ ही पेंशनर्स, सराकारी योजनाओं के लाभार्थियों वाले अकाउंट को मिनिमम बैलेंस के नियम से छूट मिलेगी. एसबीआई के अनुसार इस तरह के लगभग 5 करोड़ अकाउंट रखने वाले लोगों को राहत मिलेगी.
मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर जुर्माने की रकम कम की गई
एसबीआई ने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने में भी छूट देने का एलान किया है. पहले मेट्रो सिटीज में ये जुर्माना 50 से 100 रूपए के साथ जीएसटी भी था. अब इसे घटाकर 30 से 50 रूपए और जीएसटी कर दिया गया है.
अर्बन खातों के लिए भी इस धनराशि को 40-80 रूपएसे घटाकर अब 30-50 रूपए कर दिया गया है. सेमी अर्बन और रूरल खाताधारकों के लिए एक ही धनराशि 20-40 रूपए कर दिया गया है.
एटीएंम से रूपए निकालने के नियमों में बदलाव
एसबीआई अब अपने खाताधारकों को महीने में 8 बार एटीएम से धन निकालने की छूट देगा. जिसमें से 5 बार कस्टमर एसबीआई से जबकि 3 बार अन्य बैंकों के एटीएम से धन निकालने की छूट होगी.
8 बार से ज्यादा बार धन निकालने पर कस्टमर को 20 रूपए के साथ ही 18 प्रतिशत का जीएसटी भी देना होगा. ये नियम सभी बैंकों के नियमों पर लागू होगा.
अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम है और इस वजह से आप एटीएम से धन नहीं निकाल पाते हैं तो इसके लिए भी आपको 20 रूपए के साथ ही जीएसटी देना होगा.
एसबीआई के बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट वालों के लिए एटीएम से 4 बार ही धन निकालने की छूट होगी. इससे ज्यादा बार धन निकालने पर कस्टमर को 50 रूपए के साथ ही जीएसटी एसबीआई ब्रांच से निकालने पर 20 रूपए के साथ ही जीएसटी दूसरे बैंक के एटीएम से जबकि 10 रूपए के साथ ही जीएसटी एसबीआई एटीएम से निकालने पर देना होगा.
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एबीपी न्यूज, वेब डेस्क
Updated at:
05 Oct 2017 12:25 PM (IST)
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