State Bank of India Debit Card: भारतीय स्‍टेट बैंक ने डेबिट कार्ड दोबारा जारी करने को लेकर एक महत्‍वपूर्ण जानकारी शेयर की है. एसबीआई ने बताया है कि अगर आपका डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड एक्‍सपायर हो जाता है तो दोबारा तभी आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा, जब आप कुछ शर्तों को पूरा करते हैं. अगर ये शर्त पूरी नहीं होती है तो आपको डेबिट कार्ड के लिए नजदीकी ब्रांच में जाकर आवेदन करना होगा. 


देश के सबसे बड़े बैंक की ओर से यह जानकारी तब शेयर की गई हैं, जब एक यूजर्स ने डेबिट कार्ड जारी नहीं होने की शिकायत की. एसबीआई कस्‍टमर ने बताया कि उसके पास 10 साल से ज्‍यादा का एसबीआई अकाउंट है. उनका डेबिट कार्ड हाल ही में समाप्‍त हो गया था, लेकिन इसे पते पर भेजने के बजाय बैंक ब्रांच ने उन्‍हें एक बार फिर से आवेदन करने के लिए‍ कहा. कस्‍टमर ने यह जानकारी एक्‍स यानी ट्विटर पर शेयर की है. 


एसबीआई डेबिट या एटीएम कार्ड दोबारा जारी करने के न‍ियम 


एसबीआई के नियमों के मुताबिक, बैंक स्वचालित रूप से ग्राहकों के पंजीकृत पते पर डेबिट कार्ड तभी भेजता है, जब ये कुछ शर्तों को पूरा करते हों. अगर आप इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आपको नए डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के लिए केवाईसी दस्‍तावेजों के साथ बैंक ब्रांच में जाकर अप्‍लाई करना होगा. 



  • अगर आपका खाता फाइनेंशियल इनक्‍लूजन अकाउंट नहीं है

  • पिछले 12 महीनों में कम से कम एक बार कार्ड का उपयोग किया गया हो

  • वही ग्राहका का पैन कार्ड अकाउंट से लिंक है 


एसबीआई ने क्‍या कहा 


ग्राहक के सवाल का जवाब देते हुए एसबीआई ने डेबिट कार्ड को लेकर जानकारी शेयर की. बैंक ने कहा कि डेबिट कार्ड की एक्‍सपाइरी से तीन महीने पहले बैंक ग्राहक को उनके रजिस्‍टर्ड नंबर पर एक नया कार्ड भेजता है. अगर उपरोक्‍त बताए गए नियमों का पालन ग्राहक की ओर से किया गया है तो डेबिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन नहीं किया गया है तो फिर से आवेदन करना होगा. 


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