भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट के लिए एक नया सिस्टम लागू कर दिया है. जिसके अनुसार चेक के जरिए 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए जरूरी विवरणों को दोबारा कंफर्म करने की आवश्यकता होगी. नया पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay Systemt) 1 जनवरी से सक्रिय हो गया है.
RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार हम अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 01/01/2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) की शुरुआत कर रहे हैं, जहां चेक जारीकर्ता को को पेमेंट के वक्त अब खाता संख्या, चेक संख्या, चेक राशि, नाम जैसे विवरण देने होंगे. ऐसा करने से फर्जीवाड़े से बचने में मदद मिलेगी.
SBI ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए लिखा, "चेक के माध्यम से किए गए आपके लेनदेन को सुरक्षित रखते हुए. SBI 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी SBI शाखा से संपर्क करें.'' एसबीआई ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वह पॉजिटिव पे सिस्टम का ऑप्शन चुनें. किसी भी प्रश्न के मामले में अपनी निकटतम शाखा से संपर्क करें.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेक-आधारित लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करने का निर्णय लिया है. यह नया नियम 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गया है. ताकि धोखाधड़ी के मामलों को कम किया जा सके. केंद्रीय बैंक ने बैंकों को पॉजिटिव पे सिस्टम की सुविधाओं पर अपने ग्राहकों के बीच पर्याप्त जागरूकता पैदा करने की भी सलाह दी है.
पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक के जरिए बड़े पेमेंट से पहले कुछ आवश्यक जानकारियों को दोबार कंफर्म करना होगा. इसके तहत, चेक जारी करने वाला व्यक्ति अदाकर्ता बैंक (Drawee Bank) को SMS, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, एटीएम आदि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कुछ आवश्यक जानकारी देगा. जैसे चेक नंबर, चेक दिनांक, खाता संख्या, राशि, और अन्य विवरण. इस डिटेल्स को सीटीएस द्वारा मिलान किया जाएगा. यह सुविधा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित की जा रही है.