बाजार नियामक सेबी ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की है. नियामक ने उन्हें सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. साथ ही सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर करोड़ों रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी लगाया है.


अनिल अंबानी के अलावा इन लोगों पर भी एक्शन


नियामक ने ताजे आदेश में इस एक्शन की जानकारी दी. नियामक का यह एक्शन अनिल अंबानी के साथ ही 24 अन्य निकायों के खिलाफ आया है, जिनमें रिलायंस होम फाइनेंस के कई पूर्व कार्यकारी शामिल हैं. सभी को सेबी ने 5 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है. नियामक का कहना है कि यह एक्शन कंपनी के फंड को इधर-उधर करने के कारण लिया गया है.


किसी लिस्टेड कंपनी में नहीं ले सकते ऐसे पद


बाजार नियामक ने 5 साल का प्रतिबंध लगाने के साथ ही करोड़ों रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अनिल अंबानी के ऊपर नियामक के द्वारा 25 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है. सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर किसी भी लिस्टेड कंपनी में प्रबंधकीय पद लेने से भी रोक दिया है.


रिलायंस होम फाइनेंस पर भी लगी पाबंदी


नियामक के एक्शन की जद में कंपनी भी आई है. कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस को सिक्योरिटी मार्केट से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही कंपनी के ऊपर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.


इस तरह हुआ कंपनी के पैसों का हेर-फेर


सेबी ने 222 पन्नों के अपने अंतिम आदेश में कहा कि अनिल अंबानी ने रिलायंस होम फाइनेंस के प्रबंधकीय पदों पर तैनात लोगों की मदद लेकर फ्रॉड को अंजाम दिया. इस तरह उन लोगों ने मिलकर रिलायंस होम फाइनेंस के पैसों को इधर से उधर किया. पैसे उनसे जुड़े निकायों को लोन के नाम पर इधर-उधर किए गए. बकौल सेबी- कंपनी के बोर्ड ने उन गतिविधियों पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज की, लेकिन प्रबंधन ने उसे इग्नोर किया. नियामक ने इसे कंपनी संचालन में गंभीर गड़बड़ी माना है.


इनके ऊपर भी सेबी ने लगाया करोड़ों का जुर्माना


सेबी ने अनिल अंबानी के अलावा जिन लोगों पर जुर्माने व प्रतिबंध का आदेश सुनाया है, उनमें रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व कार्यकारियों अमित बापना (27 करोड़ रुपये), रवींद्र सुधालकर (26 करोड़ रुपये) और पिंकेश आर शाह (21 करोड़ रुपये) शामिल हैं. उनके अलावा रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 25-25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है.


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