SEBI का निवेशकों को आदेश, 31 मार्च तक जरूर पूरा करें यह काम, वरना नहीं कर पाएंगे निवेश
SEBI: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अपने निवशकों को समय-समय पर कई तरह के आदेश जारी करता रहता है. अब सेबी ने निवेशकों को 31 मार्च, 2023 से पहले एक जरूरी काम करने को कहा है.
SEBI Ask Investors to Link PAN and Aadhaar: मार्केट रेगुलर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने निवेशकों को 31 मार्च, 2023 तक पैन और आधार लिंक करने का आदेश दिया है.सेबी ने कहा कि अगर निवेशक ऐसा करने में असफल रहते हैं तो 1 अप्रैल, 2024 में वह मार्केट में निवेश नहीं कर पाएंगे. ऐसे में अगर आपने अभी तक पैन आधार नहीं लिंक (PAN Aadhaar Link) किया है तो जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर लें.
निवेशक नहीं कर पाएंगे निवेश
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी करके निवेशकों को यह जानकारी दी है कि अगर वह 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो ऐसे में पैन को बिना केवाईसी (KYC) का मान लिया जाएगा और पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा (PAN Deactive) . ऐसे में SEBI ने इस आदेश का हवाला देते हुए निवेशकों से कहा है कि वह जल्द से जल्द अपने पैन और आधार को लिंक करा लें वरना 31 मार्च के बाद वह किसी तरह निवेश नहीं कर पाएंगे जब तक की वह अपने पैन को आधार से लिंक (PAN Aadhaar Link Deadline) करके दोबारा चालू न करा लें.
निवेश के लिए पैन कार्ड है जरूरी
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के नियम के अनुसार जिन लोगों के पास परमानेंट अकाउंट नंबर है उन्हें अपने UIDAI द्वारा जारी किए गए आधार की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है जिससे आधार और पैन को लिंक किया जा सके. इस जानकारी को 31 मार्च 2023 तक जमा करना अनिवार्य है वरना आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. CBDT के सर्कुलर नंबर 7 के अनुसार अगर आर पैन आधार को लिंक के काम को 31 मार्च तक लिंक नहीं करते हैं तो आप आधार और पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद दोनों को लिंक करने के लिए आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. वहीं 31 मार्च से पहले यह काम 1,000 की पेनाल्टी देकर किया जा सकता है.
पैन और आधार को कैसे करें लिंक-
- पैन आधार को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in विजिट करें.
- आगे बाई तरफ आपको Quick सेक्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करें.
- नए विंडो पर आपको आधार डिटेल, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- ‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प पर क्लिक करें.
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज कर सबमिट कर दें.
- जुर्माना भरने के बाद आपके पैन को आधार से लिंक कर दिया जाएगा.
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