SEBI Action On Mehul Choksi: आर्थिक भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ शेयर बाजार के रेग्युलेटर सेबी ने बड़ा फैसला लिया है. सेबी ने मेहुल चोकसी के बैंक खातों, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को कुर्क करने का आदेश जारी किया है. शेयर बाजार के रेग्यूलेटर ने अक्टूबर 2022 में चोकसी पर जुर्माना लगाया था. जिसका भुगतान उसने अभी तक नहीं किया है. इसी के चलते सेबी ने उसके एसेट्स के कुर्की के आदेश दिए हैं.
सेबी को मेहुल चोकसी से बकाया 5.35 करोड़ रुपये की वसूली करना था. भगोड़े कारोबारी ने अभी तक इस रकम का भुगतान नहीं किया है. जिसके बाद सेबी ने उसके बैंक खातों और शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने के आदेश दिए हैं.
सेबी ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयर के कारोबार से संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले में अक्टूबर, 2022 में चोकसी पर ये जुर्माना लगाया था. सेबी ने बुधवार को जो नोटिस जारी किया है उसमें 5 करोड़ रुपये जुर्माना, 35 लाख रुपये ब्याज और 1,000 रुपये की वसूली लागत शामिल है.
कुर्की के आदेश से पहले सेबी ने 18 मई को चोकसी को डिमांड नोटिस भेजा था जिसमें उसे 5.35 करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया था. सेबी ने तब चेतावनी दी थी कि 15 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर गिरफ्तारी के साथ बैंक एसेट्स की कुर्की की जाएगी.
मेहुल चोकसी गीताजंलि जेम्स के प्रमोटर होने के साथ कंपनी का एमडी - चेयरमैन था. साथ ही वो दूसरे आर्थिक भगोड़े नीरव मोदी का रिश्ते में मामा लगता है. दोनों ही पर सरकारी क्षेत्र की बैंक पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी कर चूना लगाने का आरोप है. इस घोटाले के2018 में सामने आने के बाद मेहुल चोकसी और नीरव मोदी देश को छोड़कर विदेश भाग गया है. मेहुल चोकसी एंटिगुआ में है तो नीरव मोदी ब्रिटेन के जेल में बंद है और उसने भारत के प्रत्यर्पण याचिका को चुनौती दिया हुआ है.
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