SEBI ने उठाया बड़ा कदम, म्यूचुअल फंड अकाउंट्स की पूलिंग रोकने की तारीख बढ़ाई
Mutual Funds: भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) कंपनियों के अनुरोध के बाद खातों की 'पूलिंग' बंद करने की समयसीमा एक जुलाई तक बढ़ा दी है.
Mutual Funds: भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) कंपनियों के अनुरोध के बाद खातों की 'पूलिंग' बंद करने की समयसीमा एक जुलाई तक बढ़ा दी है.
1 अप्रैल से लागू होना था
म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन एएमएफआई (AMFI) ने एक बयान में कहा कि म्यूचुअल फंड उद्योग ने इस अवधि के दौरान नए फंड की पेशकश (NFO) को भी फिलहाल 'होल्ड' पर रखने पर सहमति व्यक्त की है. इससे पहले म्यूचुअल फंड्स उद्योग को यह नियम एक अप्रैल से लागू करना था.
पूलिंग व्यवस्था बंद होने की बढ़ी समयसीम
एएमएफआई के अनुसार फंड खातों की पूलिंग व्यवस्था बंद करने की समयसीमा बढ़ाने का उद्देश्य निवेशकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कुशल प्रौद्योगिकी और सुचारू परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना है.
1 जुलाई तक बढ़ी तारीख
म्यूचुअल फंड उद्योग के साथ चर्चा और सहमति बनने के बाद सेबी ने म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए खातों की पूलिंग को बंद करने की समयसीमा एक जुलाई, 2022 तक की बढ़ा दी है. एएमएफआई ने बताया कि उद्योग के निवेशकों के हित में उच्च स्तर की परिचालन दक्षता लाने और म्यूचुअल फंड अभिदान तथा मोचन के कुशल कामकाज के उद्देश्य से यह समयसीमा बढ़ाई गई है.
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