SEBI: निवेशकों के लिए खुशखबरी, बदल गए बोनस शेयर की ट्रेडिंग के नियम, सेबी ने लागू कर दिया T+2
Bonus Shares: सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि बोनस शेयरों को ट्रेडिंग के लिए रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद उपलब्ध कराना होगा. अभी इसमें 2 हफ्ते तक लग जाते हैं.
Bonus Shares: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने बोनस शेयरों की ट्रेडिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब बोनस शेयर की ट्रेडिंग में T+2 नियम लागू होगा. इसके चलते बोनस शेयरों की ट्रडिंग की प्रक्रिया तेज हो जाएगी. इसमें T को रिकॉर्ड डेट माना जाएगा. सेबी ने नए नियम को लेकर सोमवार को एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है. अब एक अक्टूबर के बाद जारी किए जाने वाले सभी बोनस शेयरों पर T+2 रूल ही लागू होगा. इनकी ट्रेडिंग आप रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद शुरू कर पाएंगे. फिलहाल इन शेयरों की ट्रेडिंग के लिए निवेशकों को 2 हफ्ते तक रुकना पड़ता है. सेबी के नए नियमों से निवेशकों को बहुत फायदा पहुंचेगा.
T+2 रूल का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि अगर T+2 रूल का पालन नहीं किया गया तो कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. निवेशकों को जिस दिन बोनस शेयर मिलते हैं, उस तारीख को रिकॉर्ड डेट कहा जाता है. सेबी द्वारा इन नियम में बदलाव से अब आप अपने बोनस शेयर की ट्रेडिंग जल्द कर पाएंगे. सेबी के सर्कुलर में नए नियम का पूरा विवरण दिया गया है.
इस प्रक्रिया का करना होगा पालन
- बोनस इश्यू का प्रस्ताव देने वाली कंपनी को इन्हें मंजूरी देने वाली बोर्ड मीटिंग की तारीख से 5 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा.
- बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड डेट (T Day) तय करने और स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करते समय T+1 की जानकारी भी बतानी होगी.
- रिकॉर्ड डेट और दस्तावेज की सूचना प्राप्त होने पर स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड डेट को मंजूर करते हुए अपने नोटिफिकेशन में बोनस इश्यू में आने वाले शेयरों की संख्या की भी जानकारी देगा. इसमें T+1 भी शामिल होगी.
- स्टॉक एक्सचेंज का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कंपनी T+1 वाले दिन दोपहर 12 बजे तक डिपॉजिटरी सिस्टम में बोनस शेयरों के क्रेडिट के लिए जरूरी दस्तावेज जमा कराएगी.
- कंपनी को डिपॉजिटरी के डीएन डेटाबेस में डीएन रेंज अपलोड करनी होगी.
- इसके बाद बोनस इश्यू के तहत जारी किए गए शेयर T+2 पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे.
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