Stock Market Rumours: शेयर बाजार के रेग्यूलेटर सेबी ने अफवाहों के चलते स्टॉक मार्केट पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए नए सिरे से गाइडलाइंस जारी किया है. सेबी ने इसे लेकर सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि ये रेग्यूलेशन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 100 कंपनियों पर 1 जून 2024 से लागू होगा और 150 दूसरी कंपनियों पर दिसंबर 2024 से लागू होगा. 


 सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी इकाईयां, सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों, देश के ती दिग्गज बिजनेस चैंबर्स एसोचैम (Assocham), फिक्की (FICCI) और सीआईआई ( Confederation of Indian Industry) को ये सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर में मार्केट से जुड़े अफवाहों के वेरिफिकेशन को लेकर इंडियन स्टैंडर्ड्स जारी करते हुए हुए सेबी ने कहा, इज ऑफ डूंइंग बिजनेस के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम (ISF)  जिसमें तीनों बिजनेस चैंबर भी हैं स्टॉक एक्सचेंजों के अधीन पायलट बेसिस पर सेबी के साथ मिलकर शेयर बाजार से जुड़े अफवाहों को वेरिफाई करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स को तैयार किया है. सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर नॉर्म्स के तहत इन अफवाहों को वेरिफाई करना होगा स्टॉक एक्सचेंजों समेत इन तीनों बिजनेस चैंबर्स को अपने वेबसाइट्स पर स्टैंडर्ड्स नोट्स को पब्लिश करना होगा.   


सेबी ने कहा कि सभी लिस्टेड एनटिटी को रेग्यूलेशन के अनुपालन के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मानना होगा. सेबी ने कहा कि कुल 250 कंपनियों पर ये रेग्यूलेशन लागू होगा जिसमें टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों पर अफवाहों से जुड़े वेरिफिकेशन का गाइडलाइंस 1 जून 2024 से और अगले 150 कंपनियों पर 1 दिसंबर 2024 से लागू होगा. स्टॉक एक्सचेंजों को कहा गया है कि इस सर्कुलर से जुड़े कंटेंट को सभी लिस्टेड कंपनियों के संज्ञान में लाएं. 


सेबी के इस रेग्यूलेशन के तहत स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपिनयों के लिए ये जरूरी है कि अगर किसी मार्केट के अफवाहों के चलते स्टॉक्स के प्राइसेज में किसी प्रकार का बदलाव होता है तो इन मार्केट अफवाहों को स्टॉक प्राइस में बदलाव के 24 घंटे के भीतर वेरिफाई किया जाए.