Cafe Coffey Day को चलाने वाली कंपनी पर 26 करोड़ रुपये का जुर्माना, 3400 करोड़ वसूलने के भी निर्देश
Cafe Coffee Day: कैफे कॉफी डे की पैरेंट्स कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया गया है. साथ ही सेबी ने 3,400 करोड़ रुपये वसूलने का भी निर्देश दिया है.
Cafe Coffee Day: कैफे कॉफी डे के नाम से कॉफी चेन चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज पर सेबी ने 26 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. साथ ही 3,400 करोड़ रुपये की वसूली करने के भी निर्देश दिए हैं. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 24 जनवरी को ये आदेश जारी किया था. कॉफी डे पर आरोप है कि कंपनी ने अपने सहायक कंपनियों के पैसे का इस्तेमाल प्रमोटर्स से जुड़ी एक कंपनी में किया गया है.
सेबी ने कंपनी को ये भी आदेश दिया है कि 45 दिनों के अंदर जुर्माने की राशि जमा करनी होगी. साथ ही 60 दिनों के अंदर बकाया वसूलने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है. सेबी ने जांच के बाद ये निर्देश दिए हैं और अपने आदेश में कहा है कि कंपनी ने अपने 7 सब्सिडरी कंपनियों से 3,535 करोड़ रुपये मैसूर अमल्गमेटेड कॉफी एस्टेटस लिमिटेड (MACEL) को ट्रांसफर किए हैं, ये कंपनी CDEL से कनेक्टेड है.
किन सात कंपनियों के पैसे किए ट्रांसफर
कॉफी डे एंटरप्राइजेज की सात सहायक कंपनियां कॉफी डे ग्लोबल, टेंग्लिग रियल्टी रिएलिटी डेवलपमेंट, टेग्लिंग डेवलपमेंट, गिरि विद्युत इंडिया लिमिटेड, कॉफी डे होल्डर्स एंड रिजॉर्ट, कॉफी डे ट्रेडिंग और कॉफी डे एकॉन शामिल है. सेबी ने कहा है कि इन सात कंपनियों से लिए गए पैसों को कॉफी डे एंटरप्राइजेज मैसूर अमल्गमेटेड कॉफी एस्टेटस लिमिटेड से वसूलकर ब्याज के साथ पैसा वसूल करे. वहीं कंपनी से बकाया वसूलने के लिए एनएसई से सलाह लेकर एक इंडिपेंडेंड लॉ फर्म नियुक्त करने को कहा है.
निजी खातों में गए पैसे
सेबी ने अपने 43 पन्नों की रिपोर्ट में कहा है कि सात कंपनियों की ओर से MACEL को भेजा गया पैसा VG Siddhartha और उनके परिवार के निजी अकाउंट में गया है. बता दें कि वीजी सिद्धार्थ कॉफी डे एंटरप्राइजेज के दिवंगत चेयमैन हैं, जिन्होंने जुलाई, 2019 में सुसाइड कर ली थी. सुसाइड से पहले उन्होंने एक लेटर में लिखा था कि उन पर भारी कर्ज है.
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