Mutual Fund Nomination: म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन बढ़ी, अब इस तारीख तक पूरा कर पाएंगे यह काम
Mutual Fund Nomination: सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों को खुशखबरी देते हुए नॉमिनेशन की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. पहले यह डेडलाइन 31 मार्च, 2023 को खत्म हो रही थी.
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SEBI Extends Mutual Fund Nomination Date: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मंगलवार को म्यूचुअल फंड निवेशकों (Mutual Fund Investors) को बड़ी राहत देते हुए नॉमिनेशन की डेडलाइन (MF Nomination Deadline Extended) को आगे बढ़ाने का फैसला किया. अब निवेशक नॉमिनेशन के कार्य को 30 सितंबर, 2023 तक पूरा कर पाएंगे. इससे पहले नॉमिनेशन की डेडलाइन 31 मार्च को खत्म हो रही थी. सेबी ने जुलाई 2022 में एक सर्कुलर जारी करके जानकारी दी थी कि 31 मार्च तक नॉमिनेशन न पूरा करने की स्थिति में निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता है.
30 सितंबर, 2023 तक पूरा करें नॉमिनेशन का कार्य
सेबी ने 28 मार्च, 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी करके म्यूचुअल फंड निवेशकों को बताया कि जून और जुलाई 2022 में सर्कुलर के मुताबिक सभी सिंगल और ज्वाइंट म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनेशन पूरा करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2023 थी जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. अब निवेशकों को नॉमिनेशन का कार्य को पूरा करने के लिए सितंबर, 2023 तक का वक्त मिलेगा. ऐसा न करने की स्थिति में अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा. इसके साथ ही सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाते के भी नॉमिनेशन की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है.
दरअसल, सेबी म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनेशन पूरा करने के लिए इसलिए जोर दे रहा है क्योंकि अगर किसी म्यूचुअल फंड निवेशक की स्कीम की मैच्योरिटी होने से पहले मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके एसेट्स को किसी और को ट्रांसफर करने में किसी तरह की परेशानी न हो.
म्यूचुअल फंड में कैसे जोड़े नॉमिनी-
म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन का काम आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं.
ऑनलाइन माध्यम से नॉमिनेशन पूरा करने के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
यहां आपको नॉमिनेशन जोड़ने का विकल्प दिखेगा. इस पर क्लिक करके नॉमिनेशन के कार्य को पूरा कर दें.
पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन भी आगे बढ़ी
केंद्र सरकार ने मंगलवार को पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन भी आगे बढ़ा दी. अब करदाता अपने पैन को आधार से 30 जून, 2023 तक लिंक कर पाएंगे. इस मामले पर जानकारी देने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि टैक्सपेयर्स को थोड़ा और अधिक समय देने के लिए पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2023 तक दिया गया है.
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