SEBI ने बीएसई और एनएसई पर लगाया करोड़ों का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला?
Penalty on BSE-NSE: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है. जानिए क्या है पूरा मामला-
Penalty on BSE-NSE: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक ऑफ एक्सचेंज पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है. बता दें कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (KSBL) ने अपने ग्राहकों की 2,300 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों के दुरुपयोग को पकड़ने में ‘लापरवाही’ की गई थी, जिसकी वजह से सेबी ने बीएसी और एनएसई पर जुर्माना लगा दिया गया है.
जानें कितना लगा किस पर जुर्माना?
आपको बता दें सेबी ने इस बारे में दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं. बीएसई (BSE) पर तीन करोड़ रुपये और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
जानें क्या है पूरा मामला?
यह मामला केएसबीएल द्वारा 2,300 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों के दुरुपयोग से संबंधित है. ये प्रतिभूतियां 95,000 से अधिक ग्राहकों से संबद्ध थीं. केएसबीएल ने इन प्रतिभूतियों को सिर्फ एक डीमैट अकाउंट से गिरवी रख दिया था. प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जुटाई गई राशि का इस्तेमाल केएसबीएल ने खुद के लिए और अपने समूह की इकाइयों के लिए किया.
8 बैंकों से जुटाए थे रुपये
केएसबीएल ने गिरवी रखी प्रतिभूतियों के जरिये आठ बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) से 851.43 करोड़ रुपये जुटाए थे.
जारी किया आदेश
एक्सचेंजों द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक, ‘‘इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वह केएसबीएल थी जिसने अनधिकृत तरीके से ग्राहकों की प्रतिभूतियों को गिरवी रखा. ऐसे में नुकसान के लिए वह खुद जिम्मेदार थी. उसने ऐसी प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जिनका स्वामित्व उसके पास नहीं था. इससे निवेशकों के साथ केएसबीएल को कर्ज देने वाले बैंकों और एनबीएफसी को नुकसान हुआ.’’
KSBL बीएसई और एनएसके हैं सदस्य
सेबी ने कहा कि केएसबीएल बीएसई और एनएसई की सदस्य होने की वजह एक्सचेंजों की नियामकीय निगरानी में थी. दोनों एक्सचेंजों ने केएसबीएल द्वारा कोष के दुरुपयोग को पकड़ने में ‘लापरवाही’ बरती उसके लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है.
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