Cancellation: SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए सेबी राहत लेकर आया है. एसआईपी के तहत आपके बैंक खाते से एक निश्चित राशि कटकर फंड मैनेजर के खाते में जाती है. इसी में निवश पर आपको रिटर्न मिलता है. परंतु कई बार मासिक किस्त कटवाने में आप चूक जाते हैं. कई बार किस्त कटने की तारीख पर आपके खाते में राशि कम हो जाती है. ऐसा ही लगातार तीन बार होने पर फंड मैनेजर आपकी राशि का निवेश बंद कर देता है. आपके खिलाफ जुर्माना लगा देता है. आपको इसी जुर्माने से बचाने के लिए सेबी नई पहल लेकर आया है. इसके तहत थोड़ी सतर्कता बरतने पर आपको तीन किस्त बाउंस होने की पेनाल्टी नहीं भरनी पड़ेगी. एक दिसंबर से ही नए साल का यह तोहफा लागू हो गया है.
क्या है सेबी का तोहफा, जिसकी हो रही तारीफ
सेबी ने एसआईपी कैंसिल करने की समय-सीमा 10 दिन से घटाकर दो दिन कर दी है. यानी आप केवल तीन दिन पहले एसआईपी बंद करने का आग्रह कर सकते हैं. अभी तक एसआईपी कैंसिल होने में 10 दिन का समय लगता था. इस कारण कई बार एसआईपी के निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ जाता था. मान लीजिए कि एसआईपी की किस्त कटने के लिए हर महीने की 15 तारीख नियत है. 12 तारीख तक आपके बैंक खाते में उतनी राशि नहीं जमा हो पाती है. पहले भी दो महीने में इसी कारण आपकी मासिक किस्त बाउंस हो चुकी है. ऐसे में आप 12 तारीख को एसआईपी कैंसल करने का आग्रह कर सकते हैं और फंड मैनेजर को 15 तारीख से पहले एसआईपी को रद्द करना पड़ेगा और बाउंस चार्ज के नाम पर निवेशक के खाते से कोई पेनाल्टी भी नहीं काटनी होगी.
सभी फंड मैनेजरों को बदलाव का निर्देश
सेबी ने सभी फंड मैनेजरों को इस बदलाव को लागू करने का निर्देश दिया है. यह बदलाव एक दिसंबर 2024 से लागू हो चुका है. एसआईपी चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, म्यूचुअल फंड कंपनियों को आग्रह के दो दिन में उसे कैंसिल करना होगा. सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों से कहा है कि वे इसका कड़ाई से पालन करें. इससे पहले एसआईपी कैसिल करने के लिए 10 दिन पहले आग्रह करने का नियम था. इतने दिन पहले अपने बैंक खाते की स्थिति का अनुमान लगाना कठिन था. ऐसे में किस्त बाउंस होने की स्थिति में अधिकतर लोगों को हर्जाना भरना पड़ता था.
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