SEBI Notice: SEBI ने एनएसई के पूर्व समूह परिचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यन को नोटिस भेजा है. स्टॉक एक्सचेंज में कामकाजी खामियों से जुड़े एक मामले को लेकर नोटिस भेजा गया है. बता दें इस नोटिस के तहत सुब्रमण्यन से 2.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है. 


15 दिन के अंदर करना होगा भुगतान
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इस नोटिस में कहा है कि 15 दिनों के अंदर भुगतान करने में विफल रहने पर सुब्रमण्यन की संपत्ति के साथ-साथ बैंक खातों की जब्ती एवं कुर्की की जाएगी.


जुर्माने की भरपाई करने में रहे नाकाम
आपको बता दें सेबी ने यह नोटिस तब भेजा है जब सुब्रमण्यन अपने ऊपर लगाए गए जुर्माने की भरपाई करने में नाकाम रहे हैं. सेबी ने 11 फरवरी को पारित एक आदेश में एनएसई में सुब्रमण्यन के कार्यकाल में हुई गड़बड़ियों के लिए उनपर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.


गड़बड़ियां करने के लगे आरोप
सेबी ने NSE के पूर्व प्रमुखों चित्रा रामकृष्ण एवं रवि नारायण के अलावा कुछ अन्य लोगों पर सुब्रमण्यन को मुख्य रणनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने और फिर समूह संचालन अधिकारी बनाने के मामले में गड़बड़ियां करने के आरोप लगाए हैं.


गोपनीय जानकारी शेयर करने का भी लगा आरोप
इसके अलावा चित्रा पर एक ‘अज्ञात व्यक्ति’ के साथ कंपनी की गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप भी लगाया गया था. सेबी ने चित्रा पर तीन करोड़ रुपये और नारायण पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.


2013 तक थे NSE के MD&CEO
आपको बता दें नारायण अप्रैल, 1994 से मार्च, 2013 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के एमडी एवं सीईओ थे. वह अप्रैल, 2013 से जून, 2017 तक एनएसई के बोर्ड में गैर-कार्यकारी श्रेणी में उपाध्यक्ष भी रहे. वहीं, चित्रा रामकृष्ण अप्रैल, 2013 से दिसंबर, 2016 तक एनएसई की प्रमुख रहीं.


2.05 करोड़ रुपये का करना है भुगतान
सेबी ने अपने नए नोटिस में सुब्रमण्यन को 15 दिन के भीतर 2.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें ब्याज और वसूली लागत भी शामिल है.


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