Unclaimed Mutual Fund Folio: क्या आप सालों पहले म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश कर भूल गए हैं? क्या आपको म्यूचुअल फंड में निवेश का फोलियो नंबर (Folio Number) नहीं मिल रहा है. तो जल्द ही आपकी इस परेशानी का निदान निकलने वाला है. शेयर बाजार का रेगुलेटर सेबी (Securities And Exchange Board Of India) इनएक्टिव (Inactive) और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियो (Unclaimed Mutual Fund Folio) का पता लगाने के लिए म्यूचुअल फंड इंवेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट (MITRA) नाम से सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है.  


MITRA लगाएगा म्यूचुअल फंड निवेश का पता


सेबी ने इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए म्यूचुअल फंड इंवेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट (MITRA) नाम से लॉन्च करने जा रहे सर्विस प्लेटफॉर्म को लेकर ड्रॉफ्ट सर्कुलर जारी किया है. 7 जनवरी 2025 तक इस ड्रॉफ्ट सर्कुलर को लेकर अपने कंमेट या सुझाव दिए जा सकते हैं. सेबी ने कहा, ओपन-एंडेड ग्रोथ ऑप्शन वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेशित निवेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि निवेशक या उनके नॉमिनी या कानूनी वारिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास रिडेम्प्शन, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के लिए संपर्क न करें. 


सेबी के मुताबिक ये भी संभव है कि कि पैन, ईमेल आईडी या वैलिड पता नहीं होने के चलते ये फोलियो नंबर, यूनिटधारक के कंसॉलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में नजर नहीं आता है. ऐसे में म्यूचुअल फंड फोलियो की निष्क्रियता निवेशक की ओर से अपने निवेश का ट्रैक खो देने, निवेशक की मृत्यु या दूसरे कारणों के चलते हो सकती है. ऐसे  निष्क्रिय फोलियो धोखे से रिडेम्प्शन का भी शिकार हो सकते हैं.  


इनएक्टिव, अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियो का डेटाबेस होगा जारी 


कुछ वर्षों के निवेश के बाद म्यूचुअल फंड निवेशक अपने निवेश पर नजर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि निवेश मिनिमम केवाईसी डिटेल्स के साथ फिजिकल फॉर्म में किया गया हो. ऐसे में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इस सर्विस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने से पहले लोगों के कमेंट्स और सुझाव लेने के लिए ड्रॉफ्ट सर्कुलर जारी किया है. सेबी ने कहा, म्यूचुअल फंड इंवेस्टर्स की इस परेशानी को दूर करने के लिए आरटीए (RTA) ने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसमें इंडस्ट्री-लेवल पर इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियो का डेटाबेस जारी किया जाएगा जिसमें निवेशक अपने नाम वाले फोलियो की तलाश कर पायेंगे. सेबी का कहना है कि इससे निवेशकों का सशक्तिकरण किया जा सकेगा. 


निवेशक लगा सकेंगे म्यूचुअल फंड निवेश का पता 


सेबी के मुताबिक निवेशक इस डेटाबेस में ऐसे निवेश को खोज सकेंगे जिसे वे भूल चुके हैं. या फिर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश जिसके वे उचित वारिस हैं उसे क्लेम कर सकेंगे. इस कदम से मौजूदा नियमों के तहत निवेशक केवाईसी कर सकेंगे. इससे नॉन-केवाईसी कम्प्लायंट फोलियो की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी. ये फ्लेटफॉर्म डेटाबेस अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियो संख्या को घटाने में मदद करेगा. सेबी के मुताबिक उसके इस कदम से पारदर्शी फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा. साथ ही निवेशकों को इनएक्टिव म्यूचुअल फंड निवेश को तलाश करने के लिए भरोसेमंद मीडियम साबित होगा. इसमें धोखाधड़ी के जोखिम के खिलाफ उपायों को भी शामिल किया जाएगा. 


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