Send Money to Abroad: विदेश भेजना चाहते हैं पैसा? अब 5 प्रतिशत नहीं, देना पड़ेगा 20 फीसदी तक का टैक्स!
Transfer Money to Abroad: अगर आप विदेश पैसा भेजना चाहते हैं तो अब आपको ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा. हालांकि ये नियम सभी के लिए नहीं लागू होगा.
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Tax on Send money to Abroad: अगर आप विदेश में अपने बच्चे की पढ़ाई, इनवेस्टमेंट और घर खरीदने के लिए पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो अब आपको ज्यादा चार्ज का भुगतान करना होगा. बजट 2023 के अनुसार विदेश में अगर कोई धन भेजता है तो बैंक कुछ कैटेगरी के तहत 20 प्रतिशत का टैक्स वसूलेगा. यह नियम 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा.
यूनियन बजट 2023 के मेमोरंडम के अनुसार, सेक्शन 206सी के तहत संशोधन का प्रावधान किया गया है. इसके तहत अब लोगों को ज्यादा टैक्स चुकाने पड़ सकते हैं. बजट के तहत जानकारी दी गई है कि "कुछ विदेश पैसा भेजने पर और विदेशी टूर पैकेजों की बिक्री पर टीसीएस (टैक्स क्लियर एट सोर्स) बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 206सी के सब सेक्शन (1G) में संशोधन प्रस्तावित है."
शिक्षा और इलाज के लिए 5 फीसदी का टैक्स
अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और उसे विदेश भेज रहे हैं तो आपकों 7 लाख रुपये तक की राशि पर 0.5 फीसदी का टैक्स देना होगा. हालांकि अगर आप लोन की राशि नहीं भेज रहे हैं तो सात लाख रुपये पर आपको 5 फीसदी का टैक्स देना पड़ता है. वहीं इलाज के लिए 7 लाख रुपये की राशि भेज रहे हैं तो भी आपको 5 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा. बजट में इन दोनों कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
किन लोगों को देना होगा 20 फीसदी का टैक्स
किसी भी टूर पैकेज के लिए अभी 5 फीसदी का टैक्स देना होता है, लेकिन बजट में प्रपोज किया गया है कि टूर पैकेज के लिए बिना किसी लिमिट के 20 फीसदी का टैक्स वसूला जाएगा. यह 1 जुलाई 2023 से लागू होगा. वहीं अन्य केस में 7 लाख रुपये तक की लिमिट के लिए भी 20 फीसदी का टैक्स वसूला जाएगा.
विदेश पैसा भेजने में कितना लगता है समय
अरग विदेश पैसा भेजते हैं तो आपको कई तरह के प्रक्रिया, जीएसटी और टैक्स वाले प्रॉसेस से होकर गुजरना पड़ता है. विदेश पैसा भेजने के लिए दूरी भी प्रभावित करता है. भारत से विदेश पैसा भेजने में 24 घंटे से लेकर एक महीने का भी समय लग सकता है.
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