नई दिल्ली: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग में थोड़ी राहत दी है. केंद्र सरकार ने कहा है कि पे लेवल 9 से 11 पे मैट्रिक्स में सरकारी कर्मचारियों को अब यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए यात्रा की तारीखों और गाड़ी का नंबर जैसे विवरणों का स्व-प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) देने की दरकार नहीं होगी. वहीं कहा जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते को लेकर भी सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है.


वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले व्यय विभाग ने घरेलू यात्रा के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए नियमों का आसान कर दिया है. जिसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को ट्रैवल अलाउंस क्लेम के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होगी. इसका लाभ सातवें वेतन आयोग के पे लेवल 9 से 11 में आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा. इन कर्मचारियों को अब रोजाना मिलने वाले भत्ते के तहत लोकल यात्रा के रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए किसी रसीद या वाउचर की जरूरत नहीं होगी.


सरकार के आदेश में कहा गया है कि कई रिफरेंस मिले थे, जिसमें शहर के भीतर यात्रा के लिए यात्रा शुल्क के रीइंबर्समेंट का दावा करते हुए रसीद/वाउचर के लिए पे लेवल 9 से 11 तक के अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अब इन लेवल के कर्मचारियों को यात्रा भत्ते का दावा करने के लिए ऐसे विवरणों को देने से छूट दे दी गई है. इससे पहले लेवल 8 और इससे नीचे के कर्मचारियों को शहर के अंदर यात्रा करने पर वाउचर/रसीद सब्मिट करने से छूट दी गई थी.


डीए में हो सकता है इजाफा


बता दें कि 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के दौरान यात्रा भत्ता नियमों में शहर के भीतर यात्रा शुल्क के लिए रीइंबर्समेंट निर्धारित किया था. हालांक अब स्तर 8 और नीचे के सरकारी कर्मचारी भी स्व-प्रमाणीकरण के बिना कोई वाउचर दिए बिना यात्रा शुल्क के रीइंबर्समेंट का दावा कर सकते हैं. वहीं 7वें वेतन आयोग पर आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें आ सकती हैं और सरकार जून 2021 में महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार के दृष्टिकोण के साथ डीए एक साल में दो बार बढ़ाया जा सकता है.


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