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8 जून से कोरोना काल में खुलेंगे शॉपिंग मॉल्स, जानिए क्या है तैयारी और क्या होंगे नए नियम
कोरोना काल में मॉल्स को खोलना और एक बार फिर लोगों को शॉपिंग के लिए आकर्षित करना बड़ी चुनौती होगी. ऐसे में कस्टमर के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं.
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नई दिल्ली: देश में जारी लॉकडाउन के बीच अब धीरे-धीरे सरकार ढील देने लगी है. आठ जून से केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक देश में शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत होगी. लॉकडाउन के इस फेज को सरकार ने अनलॉक-1 कहा है और इसकी मियाद पूरे जून महीने तक रहेगी. अब जब एक बार फिर आठ तारीख से शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे तो मॉल्स में शॉपिंग पहले जैसी नहीं रहेगी. मॉल्स में शॉपिंग करते वक्त किन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी होगा. आइए जानते है.
कोरोना काल में मॉल्स को खोलना और एक बार फिर लोगों को शॉपिंग के लिए आकर्षित करना बड़ी चुनौती होगी. सबसे बड़ी चुनौती बचाव के साथ-साथ खरीदारी को सुरक्षित करने की होगी. इसके लिए SOP तैयार किया गया है जिसके तहत हर कस्टमर और दुकानदार के लिए आरोग्य सेतू एप होना जरूरी है.
इसके अलावा भी कई नियम होंगे, जैसे सभी का मास्क लगाना अनिवार्य होगा. वहीं जैसे ही आप मॉल में एंट्री लेंगे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हाथ भी सेनिटाइज किया जाएगा. इतना ही नहीं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए जब आप एस्क्लेटर का प्रयोग करेंगे तो भी नियम अलग होंगे. अब एस्क्लेटर पर एक वक्त पर 3 से अधिक लोग नहीं होंगे. इसके साथ ही 2 लोगों के बीच 3 सीढ़ियों का अंतर होगा. मेक अप से जुड़े प्रोडक्ट्स, जूते और परफ्यूम जैसी चीजों के ट्रायल पर पूरी तरह पाबंदी होगी.
नए नियम के अनुसार किसी भी शोरूम में ग्राहकों की संख्या एक वक्त पर 5 से ज्यादा नहीं होगी. इसका साफ मतलब है कि अब कोरोना के काल में मॉल्स में शॉपिंग करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा. बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 में शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत दे दी है. अब किस राज्य को खोलना है और किस राज्य को नहीं इसका फैसला राज्य सरकार कर सकती है.
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