प्रमुख वैश्विक विमानन कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस और भारतीय यात्री के बीच हुए विवाद में कंपनी को अब लाखों का भुगतान करना होगा. कंपनी को कोर्ट से आदेश दिया गया है कि वह संबंधित भारतीय यात्री को कंपनसेशन का भुगतान करे.
न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला भारतीय यात्री रवि गुप्ता और उनकी पत्नी अंजलि का है. रवि गुप्ता तेलंगाना के डीजीपी हैं. वह अपनी पत्नी के साथ पिछले साल ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे. उसके लिए उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस में बिजनेस क्लास की सीटें बुक की थीं. उनकी यात्रा ठीक से नहीं हो पाई थी, क्योंकि उन्हें बिजनेस क्लास में जो सीटें दी गई थीं, उनमें खराबी थी.
यात्रा में आई थी ऐसी दिक्कत
खराब सीटों के चलते हुई परेशानी को लेकर गुप्ता ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि ऑटोमैटिकली रिक्लाइन होने वाली सीट सही से काम नहीं कर रही थी. उसे मैनुअली रिक्लाइन करना पड़ रहा था. इसके चलते 5 घंटे की उड़ान में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा. यात्रा में उन्हें मानसिक और शारीरिक दिक्कतें हुईं.
मुआवजे में मिलेंगे 2 लाख
गुप्ता और उनकी पत्नी ने ऑस्ट्रेलिया की उस यात्रा के लिए टिकट पर करीब 8-8 सौ डॉलर का खर्च किया था. यानी एक टिकट के लिए उन्हें करीब 70 हजार रुपये खर्च करने पड़े थे. कोर्ट ने कंपनी को 2000 डॉलर का कंपनसेशन का भुगतान करने के लिए कहा है. यानी इंडियन कपल को यात्रा में हुई परेशानियों के बदले विमानन कंपनी से लगभग 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
कंपनी ने भी किया ये कंफर्म
सिंगापुर एयरलाइंस ने इसे कंफर्म किया है. कंपनी ने बताया है कि हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में सिंगापुर में पड़ाव था. सिंगापुर तक की यात्रा में यात्रियों को दिक्कतें हुई थीं, क्योंकि ऑटोमैटिकली रिक्लाइन होने वाली सीट सही से काम नहीं कर रही थी. चूंकि फ्लाइट पूरी भरी हुई थी, इस कारण यात्रियों को दूसरी सीटों पर एडजस्ट नहीं किया जा सकता था. हालांकि पूरे रास्ते क्रू मेंबर्स ने सीट को एडजस्ट करने में यात्री की मदद की थी.
ये भी पढ़ें: 20 साल बाद दिया सेबी के नोटिस का जवाब, स्पेशल कोर्ट ने लगाया जुर्माना