Income Tax Refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समय-समय पर इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Department) जारी करने के संबंधित जानकारी देता रहता है. हाल ही में आईटी डिपार्टमेंट (IT Department) ने उन टैक्सपेयर्स को जानकारी दी है, जिन्हें अब तक अपना इनकम टैक्स रिफंड हासिल नहीं किया है. ध्यान देने वाली बात ये है कि देश में कई टैक्सपेयर्स हैं, जिन्हें आईटी रिटर्न दाखिल करने के बाद भी रिफंड के पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. इसमें से एक कारण बैंक खाते संबंधित गलत जानकारी होना. अगर आपसे भी बैंक डिटेल्स संबंधित यह गलती हो गई है तो ऐसे में आपके रिफंड को प्रोसेस होने में दिक्कत हो सकती है. जानते हैं इस बारे में.


किस स्थिति में बैंक खाते को दोबारा करना पड़ सकता है Revalidate



  • अगर आपका बैंक किसी और बैंक के साथ मर्जर हो गया है.

  • आपने बैंक के ब्रांच को बदल दिया है.

  • बैंक अकाउंट बदल जाने की स्थिति में.

  • अगर बैंक खाता इनएक्टिव हो गया है.

  • आपके खाते का IFSC कोड बदल गया है.


बैंक खाते का वैलिडेशन स्टेटस कैसे चेक करें-



  • इसके लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करें.

  • आगे प्रोफाइल में जाकर My Bank Accounts पर क्लिक करें.

  • यहां आपको Revalidate के विकल्प को चुनें.

  • इसके बाद बैंक डिटेल्स संबंधित सारी जानकारी दर्ज कर दें.

  • इसके बाद Validate बटन पर क्लिक करें.

  • इसके बाद कुछ घंटों में आपके नए खाते को वैलिडेट कर दिया जाएगा.


इन खातों में नहीं मिलेंगे रिफंड के पैसे-


बैंक खाते वैलिडेट करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जिस खाते की जानकारी आप वैलिडेट करना चाहते हैं ध्यान रखें कि इस खाते में पैन संबंधित जानकारी जरूरत दर्ज होनी चाहिए. इसके साथ खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी पूरा होना आवश्यक है. जिस खाते में पैन की जानकारी दर्ज नहीं है उसमें रिफंड के पैसे नहीं प्राप्त होंगे. 


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