SMS Scam: एसएमएस स्कैम के खिलाफ सरकार का तगड़ा एक्शन, ब्लैकलिस्ट हुईं कई कंपनियां
Cyber Crime: डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और गृह मंत्रालय ने मिलकर साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं.
Cyber Crime: देश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. हाल के दिनों में ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करने वालों ने अलग-अलग तरीके आजमा कर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है. इन्हीं में से एक तरीका है एसएमएस स्कैम (SMS Scam) का. इसमें लोगों को कई तरह के पुरस्कार, ऑफर और स्कीम का लालच देकर फांसा जाता है. अब सरकार ने इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (Department of Telecommunications) और गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने मिलकर नागरिकों को एसएमएस फ्रॉड से बचाने के लिए संचार साथी (Sanchar Saathi) कार्यक्रम शुरू किया है. इसके तहत कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही अन्य कार्रवाई भी हुईं हैं.
एसएमएस हेडर और टेम्पलेट किए गए ब्लैकलिस्ट
गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने ऑनलाइन फ्रॉड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए 8 तरीके के एसएमएस हेडर का पता लगाया है. पिछले 3 महीने में ही इन हेडर का इस्तेमाल करते हुए 10,000 से ज्यादा मैसेज भेजे गए हैं. इन हेडर का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है. साथ ही ब्लैकलिस्ट की गई कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए गए 73 एसएमएस हेडर और 1522 एसएमएस टेम्पलेट्स को भी ब्लॉक किया गया है. अब कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर इनमें से किसी एसएमएस हेडर और एसएमएस टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा.
संचार साथी पर उपलब्ध चक्षु सुविधा का इस्तेमाल करें लोग
टेलीकॉम डिपार्टमेंट के मुताबिक, देश के नागरिकों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. जिन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वह काफी समय से फर्जीवाड़े में लिप्त थीं. मंत्रालय के अनुसार, यदि किसी को भी संदेहास्पद मैसेज मिलता है तो उसे तुरंत संचार साथी पर उपलब्ध चक्षु सुविधा का इस्तेमाल करते हुए सूचना देनी चाहिए. इससे साइबर क्राइम में लीन लोगों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने में आसानी होगी.
टेलीमार्केटिंग के लिए मोबाइल नंबर के इस्तेमाल पर रोक
इसके अलावा सरकार ने टेलीमार्केटिंग के लिए मोबाइल नंबर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. यदि कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रमोशनल मैसेज भेजने के लिए करता है तो उसे डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा. साथ ही उनके नाम और पते को दो साल के लिए ब्लैकलिस्ट में भी डाल दिया जाएगा. टेलीमार्केटिंग कॉल के लिए सिर्फ 180 और 140 सीरीज के नंबर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं. 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मार्केटिंग के लिए प्रतिबंधित है. यदि आपको किसी फर्जीवाड़े की सूचना देनी है तो 1909 पर डायल कर सकते हैं. साथ ही डू नॉट डिस्टर्ब (DND) सेवा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.
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