SGB: सरकार से सस्ता सोना खरीदने का साल का आखिरी मौका, जानिए क्या है भाव
Sovereign Gold Bond Scheme 2022-23: अगर आप सस्ता सोना खरीदना चाहते हैं तो आरबीआई एक खास स्कीम लेकर आई है, जहां डिस्काउंट के साथ सस्ते गोल्ड में निवेश कर सकते हैं.
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Sovereign Gold Bond Scheme 2022-23: सरकार लोगों को सस्ती कीमत पर सोना बेच रही है. सस्ता सोना खरीदने का यह आखिरी मौका है. सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की तीसरी सीरीज के तहत सोने की बिक्री शुरू कर रही है. इसमें कोई भी निवेश कर सकता है. यह बिक्री सिर्फ पांच दिन के लिए 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक होगी. यहां से आप बाजार से सस्ती कीमत पर सोना खरीद सकते हैं.
RBI भारत सरकार की ओर से यह स्कीम पेश करती है. Sovereign Gold Bond Scheme 2022-23 की तीसरी सीरीज आज से ओपेन हो रही है. रिजर्व बैंक की ओर से इस स्कीम के तहत गोल्ड की कीमत 5,409 रुपये प्रति ग्राम तय की गई है. अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो इसे अभी खरीद सकते हैं.
कहां से खरीद सकते हैं SGB?
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 को कॉमर्शियल बैंकों (स्माल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और रिजनल ग्रामीण बैंक), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SHCIL), क्लियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL), कुछ डाकघर और स्टॉक एक्सचेंज- NSE और BSE से खरीद सकते हैं. भारत सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक इस स्कीम के तहत डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन तरीके से सोना खरीदने वाले लोगों को 50 रुपये प्रति ग्राम पर छूट भी दे रही है. RBI के अनुसार, ऐसे निवेशकों को 5,359 रुपये प्रति ग्राम पर देना होगा.
SGB का चौथा सीरीज कब होगा ओपेन
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गुरुवार को कहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGBs) 2022-23 चौथा सीरीज 06 से 10 मार्च 2023 के लिए ओपेन होगा. इस स्कीम के तहत गोल्ड बॉन्ड का टेन्योर 8 साल तक होता है और 5 साल के बाद इस स्कीम से निकलने की अनुमति दी जाती है.
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स (SGBs) पर टैक्स
SGB के अलग-अलग टैक्स के नियम हैं. SGB से होने वाला लाभ अगर मैच्योरिटी तक आयोजित किया जाता है, तो टैक्स नहीं लगाया जाता है. हालांकि निवेशक पांच साल के बाद समय से पहले एसजीबी को रिडीम कर सकते हैं. अगर आप SGB को पांच से आठ साल के बीच निवेशित रहते हैं, तो लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता है. इंडेक्सेशन लाभ के साथ इस पर 20.8 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है.
अगर एसजीबी को तीन साल से पहले बेचा जाता है, तो पूंजीगत लाभ निवेशक की आय में जोड़ा जाता है और लागू आयकर स्लैब के आधार पर टैक्स लगाया जाता है. इसके अलावा, तीन साल के बाद स्टॉक एक्सचेंज पर एसजीबी बेचने पर निवेशकों द्वारा अर्जित पूंजीगत लाभ लंबी अवधि के होते हैं और इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% पर कर लगाया जाता है.
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