Road Speed: एक्सप्रेस-वे और नेशनल हाई-वे पर बढ़ सकती स्पीड लिमिट, प्रपोजल तैयार
Speed Limit In India: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बेंगलुरु में परिवहन विकास परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं.
Road Speed Limit In India: देशभर के सभी एक्सप्रेस वे (Express Way) और नेशनल हाईवे (National Highway) पर स्पीड लिमिट को जल्द बढ़ाया जा सकता है. आपको बता दे कि सरकार के पास इसका प्रपोजल तैयार होकर पहुंच गया है, बस चर्चा होने के बाद इसे लागू कराया जा सकता है.
बेंगलुरु में होगी बैठक
इस बारे में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Road and Transport Minister Nitin Gadkari) बेंगलुरु में परिवहन विकास परिषद (TDC) की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं.
साइरस मिस्त्री का हादसा
मालूम हो कि यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब टाटा मोटर्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद सड़कों की स्थिति सहित सुरक्षा के मुद्दे उठाये जा रहे है.
अभी इतनी है लिमिट
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की ओर वर्तमान में कारों के लिए तय की गई मैक्सिमम स्पीड लिमिट नेशनल हाई-वे पर 100 किमी प्रति घंटा और एक्सप्रेस-वे पर 120 किमी प्रति घंटा है. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर अब भी स्पीड लिमिट 100 किमी प्रति घंटा है. इस एक्सप्रेस-वे को 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हल्के वाहनों को संभालने के लिए डिजाइन है.
इतनी हो सकती है स्पीड लिमिट
हाल ही में मंत्री गडकरी ने कहा कि भारतीय म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स (Indian Music Instruments) की अवाज को वाहनों के हॉर्न के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कानून लाने के एक अन्य प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा की होगी. इससे पहले पिछली साल अक्टूबर में गडकरी ने एक्सप्रेसवे पर 120 किमी प्रति घंटे की स्पीड लिमिट बढ़ाकर 140 किमी प्रति घंटे करने का संकेत दिया था. उन्होंने कहा था, ‘मेरा निजी विचार है कि एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की स्पीड लिमिट बढ़ाकर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की जानी चाहिए.
शहर में ये है स्पीड लिमिट
मंत्री गडकरी ने पहले कहा था कि नेशनल हाईवे पर फोर लेन की सड़कों पर स्पीड लिमिट कम से कम 100 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए, जबकि 2 लेन की सड़कों और शहर की सड़कों के लिए यह 80 किमी प्रति घंटा और 75 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए. उन्होंने कहा था, ‘कार की स्पीड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ फैसले हैं, जिसके चलते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं.
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