Stamp Duty Waived: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने आम लोगों को बड़ा लाभ देते हुए संपत्ति ट्रांसफर के नियमों (Property Transfer Rules) में बड़ा बदलाव का फैसला लिया है. अब लोगों को अपने करीबी रिश्तेदारों को संपत्ति ट्रांसफर करते वक्त स्टॉम्प ड्यूटी (Stamp Duty Waived) नहीं देनी पड़ेगी. इसके साथ ही अब लोग अपने रिश्तेदारों को संपत्ति केवल 6 हजार रुपये में ट्रांसफर कर देगें. बता दें कि पहले नियमों के अनुसार किसी भी रिश्तेदार को संपत्ति ट्रांसफर करते वक्त आपको 7 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी के रूप में जमा करना पड़ता था. नियमों में बदलाव के बाद अब उन लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा जो लोग अपनी संपत्ति को अपने बेटे, बेटी, भाई, पत्नी, पति आदि को ट्रांसफर करना चाहते हैं.


बता दें कि पहले अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी और को बेचता तो उसे टैक्स और स्‍टाम्‍प ड्यूटी देनी पड़ती थी. वहीं किसी रिश्तेदार को संपत्ति ट्रांसफर करने पर आपको पहले स्‍टाम्‍प ड्यूटी देनी पड़ती थी लेकिन, अब नियमों में बदलाव के बाद आपको स्‍टाम्‍प ड्यूटी नहीं देनी होगी. तो चलिए जानते हैं कि आपको कितनी फीस का भुगतान करना होगा.


देनी होगी इतनी फीस
नियमों में बदलाव के बाद आपको केवल 7 प्रतिशत स्‍टाम्‍प ड्यूटी अब नहीं देनी होगी. अब रिश्तेदारों को संपत्ति ट्रांसफर करते वक्त केवल आपको 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा. इसके साथ ही आपको 1,000 रुपये का एडिशनल चार्ज देना होगा. इस नियम में बाप, बेटा, बेटी, मां, भाई, बहन, नाती, पोते आदि जैसे रिश्तेदार शामिल है.


सरकार को हो रहा था टैक्स का नुकसान
गौरतलब है कि ज्यादा स्‍टाम्‍प ड्यूटी होने के कारण लोग अपनी संपत्ति को अपने रिश्तेदारों के ट्रांसफर करने से बचते हैं. इसके बजाय वह अपनी संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी अपने रिश्तेदारों को ट्रांसफर कर दिया करते हैं. इस कारण लोगों पर लाखों का अतिरिक्त बोझ पड़ता है. ऐसे में सरकार को भी टैक्स का नुकसान हो रहा है. ऐसे में सरकार के नियम के बदलाव के बाद सरकार और लोगों दोनों को ही बड़ा लाभ मिलेगा.


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