नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने अब पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत पत्र योजना, किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के लिए भी आधार जरूरी कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने इस बाबत नोटिफिकेशन जारी किया है कि मौजूदा सभी खाताधारकों को अपना अकाउंट आधार से 31 दिसंबर, 2017 तक लिंक कराना जरूरी है. देश के पब्लिक प्रॉविडेंट फंड खाताधारकों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 31 दिसंबर तक इसको आधार से लिंक नहीं कराने पर खाते में कुछ दिक्कत आ जरूरी है. हो सकता है कि खाता डीएक्टिवेट हो जाए..!
PPF अकाउंट, डाकघर बचत खातों को ऐसे आधार से जोड़ें
- आप बैंक खातों को तो ऑनलाइन तरीके या एप के जरिए घर बैठे आधार से लिंक करा सकते हैं पर पोस्ट ऑफिस के खातों के लिए आपको ये सुविधा नहीं मिल पाएगी.
- देश में करीब 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं और इनमें से ज्यादातर ऑनलाइन माध्यम से नहीं जुड़े है.
- यहां अभी भी सारे कामकाज मैनुअल तरीके से ही हो रहे हैं. ऐसे में इन खातों के लिए आपको खुद ही जाकर आधार से लिंक कराना होगा.
- आधार को खाते से लिंक करान के लिए आपको अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लेकर पोस्ट ऑफिस जाना होगा.
- पोस्ट ऑफिस जाकर अपना ओरिजनल आधार कार्ड दिखाकर और उसकी फोटोकॉपी जमा कराकर पीपीएफ खाते या पोस्ट ऑफिस खातों को आधार से लिंक कराया जा सकता है.
इन बातों का रखें ध्यान
मौजूदा पोस्ट ऑफिस के जमाकर्ताओं को आधार से अकाउंट लिंक कराने के लिए भी 31 दिसंबर तक का ही वक्त दिया गया है जैसा बैंक खातों को आधार से लिंक कराने की समयसीमा भी 31 दिसंबर ही है.
अब डाकघरों में लोक भविष्य निधि यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत पत्र-नेशनल सेविंग स्कीम्स (एनएससी) और किसान विकास पत्र (केवीपी) के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा. पोस्ट ऑफिस में मौजूद इन खातों को आपको आधार से लिंक करने के लिए भी पोस्ट ऑफिस जाकर ही काम कराना होगा.
पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस खातों को 31 दिसंबर तक आधार से लिंक कराना अनिवार्य
पोस्ट ऑफिस खातों को आधार से लिंक कराना अनिवार्य: 31 दिसंबर तक कराएं लिंक
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