ITR Refund: अगर समय से पहले भर चुके हैं अपना ITR, फिर भी नहीं मिला रिफंड, ऐसे देखें क्या हैं कारण
Income Tax Return भरने की अंतिम समय सीमा समाप्त हुए 49 दिन बीत गए हैं. लेकिन कुछ करदाता ऐसे हैं, जिन्होंने अंतिम समय से पहले ही रिटर्न भर दिया लेकिन अब तक उनको आईटीआर रिफंड नहीं मिला है.
ITR Refund Status Check Online : अगर आप अपना आयकर टैक्स (Income Tax Return- ITR) समय पर जमा किया है और आपको विभाग की ओर से रिफंड नहीं मिला हैं, तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती हैं.
सरकार हमेशा देती है समय
केंद्र सरकार की ओर से आयकर रिटर्न भरने का हमेशा समय दिया जाता है. हालांकि इसका मकसद आयकरदाताओं को रिफंड में देरी सहित कई तरह की परेशानी से बचाना होता है. इस साल आयकर रिटर्न (ITR) भरने की समय अंतिम समय सीमा समाप्त हुए 49 दिन बीत गए हैं.
कई हो सकते हैं कारण
अगर आपको अब तक आईटीआर रिफंड नहीं मिला है. तो आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर रिफंड की स्थिति की जांच की जा सकती है. आईटीआर रिफंड में देरी कई कारणों से हो सकती है.
बैंक खाता जांचें
आईटीआर रिफंड में देरी का एक कारण बैंक खाता का सत्यापन हो सकता है. आपको बता दें कि करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल (E-Filing Portal) में लॉग इन करके बैंक खाते को सत्यापित करने की जांच कर सकते हैं. इसमें आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपका बैंक खाता आपके पैन से संबंधित है या नहीं, इसको विशेष रूप से चेक कर लें.
देखें पिछला बकाया
यदि करदाताओं की पिछले वित्तीय वर्ष से बकाया लंबित है तो इस स्थिति में भी रिफंड में काफी देरी हो सकती है. टैक्स सलाहकार के.सी.गोदुका का कहना है कि ऐसी स्थिति में आयकर विभाग उस डिमांड के खिलाफ रिफंड राशि को समायोजित करेगा. आयकरदाता को इसकी जांच जरूर करनी चाहिए.
100 रुपये से कम पर रिफंड में देरी
गोदुका का कहना है कि आईटीआर रिफंड में देरी की वजह हो सकती है. उनका कहना है कि यदि रिफंड की राशि 100 रुपये से कम है, तो आयकर विभाग इसे आपके बैंक खाते में जमा नहीं करता है. ऐसे मामलों में राशि को भविष्य के आयकर रिफंड के खिलाफ समायोजित कर दिया जाता है.
प्रक्रिया लंबित रहने पर देरी
आयकर रिफंड (Income Tax Refund Process) की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब विभाग की ओर से आईटीआर को संसाधित यानी उसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया हो. ऐसे में आयकरदाताओं को पहले इसकी पड़ताल कर लेनी चाहिए कि उनके आयकर रिफंड को विभाग द्वारा आगे बढ़ाया गया है या नहीं.
65 फीसदी ज्यादा मिला रिफंड
आयकर विभाग ने पहले ही पात्र करदाताओं को आईटीआर रिफंड जारी कर दिया है. आयकर विभाग का कहना हैं कि 8 सितंबर, 2022 तक 1.19 लाख करोड़ रुपये का ITR रिफंड जारी किया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी किए रिफंड से 65.29 प्रतिशत अधिक है.
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