GST: हॉस्टल-पीजी में रहने वालों के लिए बुरी खबर! अब किराये पर देना होगा 12 फीसदी जीएसटी
GST on PG Hostel Rent: पीजी और हॉस्टल में रहने वालों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है क्योंकि AAR ने किराये पर 12 फीसदी जीएसटी वसूलने का आदेश दिया है.
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GST on Rent of PG and Hostel: अगर आप हॉस्टल या पीजी में रहते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. अब पीजी और हॉस्टल के किराये के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा. अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (AAR) ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए हॉस्टल और पीजी के किराये पर 12 फीसदी जीएसटी (GST) लगाने का आदेश दिया है. ऐसे में इन जगहों पर रहने वाले लोगों को अब ज्यादा शुल्क देना होगा.
AAR ने दिया यह फैसला
AAR की बेंगलुरु पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई रेजिडेंशियल फ्लैट या मकान और हॉस्टल और पीजी एक समान नहीं होते हैं. ऐसे में हॉस्टल और पीजी जैसी कमर्शियल गतिविधि करने वाले जगहों को 12 फीसदी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) देना अनिवार्य है. उन्हें जीएसटी से छूट नहीं मिलनी चाहिए. श्रीसाई लग्जरी स्टे एलएलपी के आवेदन पर AAR ने कहा है कि 17 जुलाई 2022 तक बेंगलुरु में 1,000 रुपये के शुल्क तक होटल, कैंपसाइट या क्लब पर जीएसटी से छूट मिलती थी, लेकिन AAR ने कहा कि हॉस्टल या पीजी जीएसटी से छूट के योग्य नहीं है.
इसके साथ ही पीठ ने कहा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और पीजी, हॉस्टल समान नहीं होते हैं. ऐसे में दोनों पर एक ही नियम लागू नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही इस फैसले में यह भी कहा गया है कि अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में गेस्ट हाउस या लॉज की तरह इस्तेमाल करता है तो उसे जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा.
नोएडा में भी सामने आया मामला
बेंगलुरु के अलावा नोएडा के वीएस इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन पर लखनऊ पीठ पर कहा है कि 1,000 रुपये से कम कीमत के हॉस्टल पर जीएसटी लागू होगा. यह नियम 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है. गौरतलब है कि इस इस फैसले से उन छात्रों और नौकरीपेशा लोगों पर बोझ बढ़ेगा जो पीजी या हॉस्टल में रहते हैं.
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