नई दिल्लीः इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है अब इनकम टैक्स भरने के लिए आपके पास सिर्फ 8 दिन यानी एक हफ्ते का वक्त बचा है. अगर आप सोच रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी जाएगी तो ऐसा अनिवार्य नहीं है. सबसे जरूरी बात ये है कि इस बार से टैक्स रिटर्न समय से न भरने वालों को पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और ये पेनल्टी 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकती है.
जानिए पेनल्टी या फीस के क्या हैं नियम
1. अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है और आप 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न भरते हैं तो आपको 1 हजार रुपये की अधिकतम पेनल्टी देनी होगी.
2. 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले लोगों को 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर 5000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी.
3. 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले लोग अगर 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो 5000 रुपये पेनल्टी देनी होगी.
4. इसके अलावा अगर 5 लाख से ज्यादा आय वाले अगर 31 दिसंबर 2018 के बाद बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उन्हें 10,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी होगी.
क्या है पेनल्टी का प्रावधान
सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में धारा 234F को शामिल किया गया है जो कि 1 अप्रैल 2018 से लागू हो गई है. इसके अंतर्गत इनकमटैक्सपेयर्स को आयकर अधिनियम की धारा (139) 1 में निर्धारित तारीख के बाद आयकर रिटर्न भरने पर पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है. अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 (एसेसमेंट इयर 2018-19) का आयकर रिटर्न निर्धारित समय सीमा पर न भरने पर यह पेनल्टी देनी पड़ेगी.
हालांकि हर साल इनकम टैक्स विभाग 5 अगस्त या 7 अगस्त तक आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा देता है पर इस बर भी ऐसा होगा ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है. लिहाजा आपको 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न हर हाल में भर देना चाहिए.