Sukanya Samriddhi Yojana: बेटी के नाम से मात्र ₹250 में खोलें खाता, इस सरकारी स्कीम से मिलेगा लाखों का फायदा
सरकार बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी के बोझ को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी Sukanya Samriddhi Yojana चला रही है. इसका फायदा आपको अपनी बेटी को जरूर दिलाना चाहिए.
Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आप एक बेटी के पिता हैं, या अभी हाल ही में पिता बने हैं. तो आपको उसके भविष्य को लेकर कुछ निवेश जरूर कर लेना चाहिए. ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. केंद्र सरकार (Modi Government) बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर एक शानदार महत्वाकांक्षी योजना चला रही है. इसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY) है. इस योजना का लाभ देशभर में करोड़ों परिवार ले रहे हैं. देश में अभी 3,03,38,305 लोग सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ चुके हैं.
क्या है योजना
केंद्र सरकार ने देश की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी. यह स्कीम 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी. इस योजना से जुड़ने पर माता-पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा से लेकर उनकी शादी तक के लिए खर्च उठाने में मदद मिलती है.
ऐसे ले सकते हैं फायदा
अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है. तो आप कभी भी सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं. यह अकाउंट 250 रुपये के मिनिमम बैलेंस के साथ खोला जा सकता है. इससे पहले इसमें 1000 रुपये जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. साथ ही, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में सुकन्या समृद्धि स्कीम में 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं.
ऐसे खोलें खाता
इस योजना के तहत आप किसी भी पोस्ट ऑफिस (Post Office) या बैंक (Bank) में जाकर खाता खुलवा सकते हैं. खाता खोलने के 21 साल तक या बेटी के 18 साल के होने तक इसे चालू रखा सकते हैं. इसके बाद, बेटी के 18 साल की होने पर हायर एजुकेशन के लिए इस खाते से 50 फीसदी तक रकम आप निकाल सकते हैं. बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट के साथ-साथ बेटी और उसके माता-पिता/अभिभावक का पहचान पत्र भी देना होगा. जिस पर आपके घर का पता होना चाहिए. आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.
टैक्स में मिलेगी छूट
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है. हर साल 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने पर आप टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं. इस स्कीम में मिलने वाला रिटर्न टैक्स-फ्री होता है. हर फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च तक सुकन्या स्कीम में निवेश करने पर आप फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं. इस समय में अगर आप इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको 7.6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा.
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