(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
SSY: सुकन्या समृद्धि योजना खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना, योजना में किए गए ये अहम बदलाव
हर वित्त वर्ष में निवेशक इस अकाउंट में कम से कम 250 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकता है. एक वित्त वर्ष में पैसे न जमा करने की स्थिति में अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाता था.
Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक स्मॉल सेविंग स्कीम है. देश में महिलाओं और बच्चियों की उन्नति के लिए केंद्र और राज्य सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती है. इन सभी योजनाओं का मकसद है कि महिलाएं और बच्चियां आत्मनिर्भर बन सकें. सरकार बच्ची के जन्म से लेकर उनकी शादी तक के खर्चे के लिए अलग-अलग तरह की स्कीम चलाती है. ऐसी ही एक स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना. यह 0 से 10 साल तक की बच्चियों के लिए खोला जाने वाला एक सेविंग खाता है.
इस स्कीम के तहत खोले गए अकाउंट में जमा राशि पर सरकार 7.6 प्रतिशत ब्याज दर देती है. हाल ही में सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना सेविंग अकाउंट में कुछ अहम बदलाव किए हैं. तो चलिए जानते हैं उन बदलाव के बारे में-
1. अकाउंट नहीं होगा इनएक्टिव
नियमों के अनुसार हर वित्त वर्ष में निवेशक इस अकाउंट में कम से कम 250 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकता है. एक वित्त वर्ष में पैसे न जमा करने की स्थिति में अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाता था, लेकिन, सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया है. अगर कोई एक वित्त वर्ष में 250 रुपये नहीं भी जमा करवाता है तो अकाउंट को इनएक्टिव नहीं किया जाएगा. ऐसी स्थिति में खाते में जमा पैसे पर मैच्योरिटी तक अब ब्याज मिलता रहेगा.
2. तीसरी बच्ची के लिए निवेश पर भी मिलेगा टैक्स छूट का लाभ
पहले सरकार इस खाते को केवल दो बेटियों के लिए खोलने की अनुमति देती थी, लेकिन, सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. अब एक बेटी के जन्म के बाद दो जुड़वा बेटियां होती हैं तो ऐसे में आपको SSY अकाउंट खोलने का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही इसमें निवेश राशि पर भी टैक्स छूट मिलेगी.
3. 18 साल के बाद बेटी अकाउंट से निकाल सकती है पैसे
सरकार ने SSY अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए पहले 10 साल की उम्र तय की थी, लेकिन, सरकार ने अब नियमों में बदलाव कर दिया है. अब केवल 18 साल के बाद ही बच्ची अकाउंट से पैसे निकाल सकती है. इससे पहले अकाउंट माता पिता ऑपरेट कर सकते हैं.
4. अकाउंट को बंद करने के नियम में किया गया बदलाव
अगर किसी बच्ची के माता पिता की मृत्यु अकाउंट के मैच्योरिटी से पहले हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अकाउंट आसानी से बंद कराया जा सकता है. इसके अलावा बच्ची को अगर कोई जानलेवा बीमारी हो गई है तो ऐसी स्थिति में अकाउंट बंद कराया जा सकता है.
5. इस समय खाते में डाला जाएगा ब्याज
सरकार सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि पर अब साल के अंत यानी वित्त वर्ष के अंत में ब्याज की राशि देगी. बता दें कि इस खाते में सरकार हर साल 7.6 प्रतिशत ब्याज दर देती है.
ये भी पढ़ें-