नई दिल्लीः जेपी ग्रुप के घर खरीदारों के लिए अच्छी राहत की खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स को अदालत में 125 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए 25 जनवरी तक का समय दे दिया है. इससे पहले शीर्ष अदालत ने जेपी एसोसिएट लिमिटेड को ये रकम जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक की मोहलत दी थी. अब तक जेपी एसोसिएट अदालती रजिस्ट्री में 425 करोड़ रुपये जमा करा चुकी है और 125 करोड़ रुपये की बाकी रकम जमा करने के लिए दो महीने का और वक्त चाहती थी.
जेपी एसोसिएट ने अब तक इतनी रकम जमा कराई
22 नवंबर को फर्म ने 225 करोड़ रुपये ड्राफ्ट के रूप में जमा कराए थे और कल कंपनी ने कोर्ट में 150 करोड़ रुपये जमा कराए थे. कंपनी को इसके बाद 2 किस्तों में 150 करोड़ रुपये 14 दिसंबर को और दूसरी किस्त जो 125 करोड़ रुपये 31 दिसंबर को जमा करानी थी उसी सिलसिले में कोर्ट ने ये राहत दी है. इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जेपी के घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए कंपनी को थोड़ा और समय दे दिया है.
चीफ जस्टिस की अगुवाई में बेंच ने दी मोहलत
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ के साथ मिलकर जेपी एसो. को 25 जनवरी तक का समय दिया और कहा कि अगली सुनवाई 1 फरवरी को सुनवाई होगी.
वहीं सरकार ने 13 अक्टूबर को जेपी और आम्रपाली के होमबायर्स को तत्काल राहत दी थी. इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून के तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके बाद दिवालिया होने वाली कंपनी को लेकर जो भी प्लान बनाया जाएगा उसमें होमबायर्स का भी ख्याल रखने की बात कही गई थी.
आपको बता दें कि 11 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जेपी को 2 हजार करोड़ रुपये जमा करने का आदेश देते हुए कहा था कि कंपनी, बंगाल की खाड़ी में डूबे या अरब सागर में, ग्राहकों के हित सुरक्षित रहने चाहिए. जेपी के वकीलों को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फटकार भी लगाई थी.
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एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
16 Dec 2017 12:53 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स को अदालत में 125 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए 25 जनवरी तक का समय दे दिया है. इससे पहले शीर्ष अदालत ने जेपी एसोसिएट लिमिटेड को ये रकम जमा करने के लिए 31 दिसंबर तक की मोहलत दी थी.
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