SEBI New Norm: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानि सेबी (SEBI) ने बताया कि शेयर बाजार एक्सचेंज, क्लीयरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी के संयुक्त फैसले के बाद एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है. इसके तहत शेयर बाजार में पैसे लगाने वाले निवेशकों को अगले साल से बिक्री के एक दिन के भीतर ही भुगतान कर दिया जाएगा. बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को नई सेटलमेंट व्यवस्था टी प्लस वन (T+1) लागू करने का रोडमैप पेश किया.


इस नई व्यवस्था को 25 फरवरी, 2022 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. फिलहाल बीएसई पर टी प्लस टू (T+2) व्यवस्था लागू है, जिसमें वास्तविक कारोबार के बाद निपटान पूरा होने में दो दिन लगते हैं.


इन चरणों में नई व्यवस्था


पहले यह व्यवस्था एक जनवरी, 2022 से लागू होनी थी, जिसे अब 25 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. सबसे पहले इसमें शुरुआती 100 छोटी कंपनियों को शामिल किया जाएगा. इसके बाद मार्च से अगली 500 छोटी कंपनियों पर नई व्यवस्था लागू होगी. इसी तरह, हर महीने के आखिरी शुक्रवार को अगली 500 कंपनियों पर नियम लागू होते जाएंगे. अगर शुक्रवार को अवकाश होगा, तो इसे अगले कारोबारी दिवस पर लागू करना होगा.


अक्टूबर के आधार रैंकिंग


टी प्लस वन सेटलमेंट व्यवस्था लागू करने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों की रैंकिंग अक्टूबर के औसत दैनिक बाजार पूंजीकरण के आधार पर की जाएगी. यदि कोई स्टॉक एनएसई और बीएसई दोनों ही एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, तो बाजार पूंजीकरण की गणना उच्चतम ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले एक्सचेंज में स्टॉक की कीमत के आधार पर होगी. जो कंपनियां अक्तूबर के बाद सूचीबद्ध हुई हैं, उनके बाजार पूंजीकरण की गणना कारोबार शुरू होने के 30 दिन के औसत ट्रेडिंग मूल्य के आधार पर की जाएगी.


डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना ज़रूरी है की मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)


 


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