Income Tax Saving Tips: हर साल थोड़ा निवेश कर बचा सकते हैं 12,500 रुपये से ज्यादा टैक्स, जानिए पूरी डिटेल्स
How to Save Tax: Taxable Income 5 लाख रुपये से अधिक होने की वजह से 87ए के तहत टैक्स रिबेट नहीं मिलती है. ऐसे में टैक्स सेविंग स्कीम्स में थोड़ा निवेश जरुर करें.
Income tax Saving Tips: इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये है. 2.50 लाख से 5 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लगता है. लेकिन सरकार इस पर Tax Rebate देती है. उदाहरण के लिये यदि आपकी आय 5 लाख रुपये है तो आप पर 5 फीसदी की दर से 12,500 रुपये टैक्स बनता है. लेकिन सरकार सेक्शन 87ए के तहत टैक्स में रिआयत देती है और टैक्सपेयर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.
ये भी पढ़ें : Bank Lockers New Rule: एक जनवरी 2022 से बदल जाएगा बैंक लॉकर में रखे कीमती सामानों को लेकर नियम, जानें पूरी डिटेल्स
5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल आय पर टैक्स रिबेट नहीं
लेकिन आपके लिये ये जानना जरुरी है कि अगर आपकी आय सलाना 5 लाख रुपये से एक रुपये भी ज्यादा होगी तो सेक्शन 87A के तहत आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा. उदाहरण के लिये अगर 50,000 रुपये के स्टैडर्ड डिडक्शन के फायदे बाद भी अगर आपका इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा बनता है तो आपको 2.50 से 5 लाख रुपये के बीच के इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा.
टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से अधिक होने की वजह से आपको 87ए के तहत रिबेट नहीं मिलेगी. ऐसे में आप पर 12,500 रुपये का टैक्स लगेगा. टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक होने पर टैक्स की गणना 2.5 लाख रुपये से ऊपर की सभी रकम पर की जाएगी.
टैक्स के साथ सेस भी
मान लिजिये 50,000 रुपये के स्टैडर्ड डिडक्शन की कटौती के बाद भी आपका इनकम 5 लाख 10 हजार रुपये बनता है तो आपको कुल 14,000 रुपये टैक्स का भुगतान करना होगा. इसपर एजुकेशन और हेल्थ सेस अलग से देना होगा.
टैक्स बचाने के लिये करें निवेश
अगर आप टैक्स देनदारी से बचना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपने टैक्स की प्लानिंग साल शुरू होने के साथ ही कर दें. ऐसी जगह जरुर निवेश करें जहां टैक्स बेनेफिट मिलता हो.