अनिल अग्रवाल की कंपनी पर टैक्स अथॉरिटी की ओर से जुर्माना लगाया गया है. वेदांता ने एक्सचेंज फाइलिंग में अपने एक बयान में कहा कि 1.81 करोड़ रुपये का जुर्माना उसकी सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक पर लगाया गया है. 


कंपनी ने फाइलिंक में जानकारी दी कि कंपनी को असिस्टेंट कमिश्नर, डिवीजन-ए, सेंट्रल जीएसटी ऑडिट सर्कल, सीजीएसटी उदयपुर से सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74(9) के तहत 1,81,06,073 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है. यह जुर्माना जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए एसजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 के प्रावधान के तहत लगाया गया है. 


क्यों लगाया गया जुर्माना 


यह आदेश इस तर्क पर पारित किया गया है कि कंपनी ने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था. कंपनी ने आगे कहा कि उसे अपीलीय स्तर पर अनुकूल नतीजे की उम्मीद है और उसे नहीं लगता कि इस आदेश से कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव पड़ेगा. 


स्टार हेल्थ को मिला 39 करोड़ रुपये का नोटिस 


स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस को सोमवार को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय मुंबई से 39 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. कंपनी को छह अक्टूबर 2023 को यह नोटिस मिला है. कंपनी ने फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है. कारण बताओ नोटिस जुलाई 2017 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान लगाया गया है. यह बीमाकर्ता के रूप में कंपनी द्वारा प्राप्त प्रीमियम पर जीएसटी देनदारी का भुगतान न करने से संबंधित है. 


कंपनी ने नोटिस को लेकर क्या कहा 


फाइलिंग में आगे कहा गया है कि कारण बताओ मांग नोटिस उद्योग के व्यापक मुद्दों से संबंधित मामलों को बताता है और अपने टैक्स एडवाइजर की सलाह के आधार पर कंपनी निर्धारित समयसीमा के भीतर उक्त नोटिस का जवाब देगी. 


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