Tax Benefits for Senior Citizens: वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों को आम लोगों के मुकाबले कुछ अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट मिलते हैं. जानते हैं वे लाभ क्या हैं. बता दें कि आयकर नियमों के मुताबिक 60 से 80 साल की उम्र के लोगों को सीनियर सिटिजन माना जाता है और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को सुपर सीनियर सिटिजन कहा जाता है. जानते हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स के बारे में:-
- आम नागरिकों को केवल 2.5 लाख रुपए तक ही टैक्स छूट मिलती है यानी इतनी आय तक कोई टैक्स नहीं भरना होता है. सीनियर सिटिजन के लिए एक वित्तीय वर्ष में टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये है. वहीं अति वरिष्ठ नागरिकों (80 साल से अधिक उम्र) के लिए यह 5 लाख रुपये है.
- इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत सीनियर सिटीजन द्वारा एक साल में भुगतान किए गए 50 हजार रुपये तक के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को डिडक्शन के तौर पर मंजूरी है. 50 हजार रुपये तक के डिडक्शन का ये फायदा सिर्फ सीनियर सिटिजन ही नहीं, बल्कि बाकी लोग भी ले सकते हैं, जो अपने सीनियर सिटिजन माता पिता का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम चुका रहे हों.
- सीनियर सिटीजन की ओर से साल भर में जो मेडिकल खर्च होता है, उस पर भी टैक्स छूट का फायदा मिलता है. आयकर अधिनियम के सेक्शन 80 डीडीबी के तहत एक सीनियर सिटिजन 1 लाख रुपये तक के मेडिकल खर्च पर डिडक्शन का फायदा ले सकता है.
- सीनियर सिटीजन बैंक या पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव बैंक के साथ सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट पर कमाए ब्याज पर 50 हजार रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
- आयकर अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिक ऑफलाइन भी आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ये सुविधा इसलिए दी जाती है, ताकि जो सीनियर सिटिजन ऑनलाइन आईटीआर भरने में सहज महसूस नहीं करते हैं, वह ऑफलाइन मोड का फायदा उठा सकते हैं.
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